- ट्रैफिक महकमे ने जारी किया आदेश

- आज से प्रभावी होगा नियम, चलेगा चेकिंग अभियान

3-3 मेंबर्स की 11 टीमें करेंगी चेकिंग

8 प्रमुख चौराहों पर चलेगा चेकिंग अभियान

बरेली : दो पहिया वाहन चलाने वालों के लिए यह खबर आपके लिए काम की है। अब गाड़ी चलाने वालों के साथ ही पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इसके लिए कार्य योजना तैयार ली है। इसके लिए अफसरों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। यह व्यवस्था आज यानि एक नवंबर से लागू हो रही है।

दो पहिया वाहन चालक रखें ध्यान

नए एक्ट की धारा 129 के तहत चार वर्ष से अधिक की उम्र वाला जो भी शख्स दो पहिया की सवारी कर रहा है। उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। वहीं धारा 128 के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

तीन बार चालान तो वाहन होगा सीज

अगर तीन बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर ट्रैफिक कर्मचारी घर जाकर जुर्माना वसूलेंगे और वाहन को सीज कर दिया जाएगा।

आज से चलेगा अभियान

आज से यातायात माह के अंतर्गत विभाग की ओर से व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए तीन सदस्यों की 11 टीमों की गठन कर दिया गया है।

इन चौराहो पर होगी सघन चेकिंग

- चौकी चौराहा

- चौपुला चौराहा

- पटेल चौक

- डीडीपुरम चौराहा

- राजेंद्र नगर

- सैटेलाइट चौराहा

- बीसलपुर चौराहा

- कुतुबखाना चौराहा

ड्राइवर के बगल में बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं

अगर आप कार से सफर कर रहे हैं तो ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर चालान काट दिया जाएगा।

अब यह की गई व्यवस्था

न्यू व्हीकल एक्ट पहली सितंबर से लागू हो गया था, लेकिन चालान का फाइन पुरानी दरों से ही लिया जा रहा था। आज से नई दरों से फाइन की वसूली होगी। हेलमेट न लगाने पर पहले जहां 500 रुपये का चालान किया जा रहा था लेकिन अब एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। बाइक पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति के हेलमेट न लगाने पर भी एक हजार रुपए का ही जुर्माना वसूला जाएगा।

वर्जन

आज से बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। आज से यातायात माह की शुरुआत हो रही है जिसके तहत शहर में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियमों पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी ट्रैफिक।