अध्यक्ष-महासचिव ने आमसभा में की हड़ताल खत्म करने की घोषणा

एक समूह ने जताया एतराज, आज भी करेंगे कार्यो का बहिष्कार

ALLAHABAD: पश्चिम में इलाहाबाद हाइ कोर्ट की खंडपीठ के मुद्दे पर पांच दिन से चल रही स्ट्राइक ने इसे वापस लेने के फैसले पर अधिवक्ताओं को दो धड़ों में बांट दिया। सामान्य सभा में हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा के तत्काल बाद अधिवक्ताओं एक समूह ने इसे मानने से इनकार कर दिया और प्रस्ताव पारित कर कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा कर दी। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अगले तीन दिनों तक 'नो एडवर्स' का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

विधि मंत्री से बातचीत का ब्यौरा पेश किया

गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक बार के अध्यक्ष राकेश पांडेय की अध्यक्षता में शुरू हुई। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव ने विधि मंत्री सदानंद गौड़ा से हुई वार्ता का विवरण पेश किया। उन्होंने कहा कि विधि मंत्री ने साफ किया है कि उन्होंने या केंद्र सरकार ने खंडपीठ के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। न ही केंद्र सरकार का कोई एप्रूवल उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद शुक्रवार से काम पर वापस आने का निर्णय लिया गया। आमसभा में वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश नारायण शर्मा व अन्य पूर्व पदाधिकारियों में सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, एबीएल गौड़, ओपी सिंह, आरके ओझा आदि शामिल रहे। संचालन महासचिव सीपी उपाध्याय ने किया।

सामान्य सभा के इस फैसले को लेकर थोड़ी ही देर बाद अधिवक्ताओं के एक समूह ने हंगामा शुरू कर दिया। इसमें बार के भी कुछ पदाधिकारी शामिल थे। उनका कहना था कि पश्चिम बेंच के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो जाने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। इन अधिवक्ताओं ने अलग से आमसभा कर कर हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। अधिवक्ता अभिषेक सिंह चौहान ने फैसले के पक्ष में बार के कुछ पदाधिकारियों समेत अन्य वकीलों की ओर से हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित बयान की प्रति भी जारी की। इस पर रणनीति तय करने के लिए क्9 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है।

आमसभा में हड़ताल समाप्त कर दी गई है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश से यह अनुरोध किया गया है कि तीन दिनों के लिए 'नो एडवर्स' का आदेश जारी करें।

-राकेश पांडेय

-अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन