एसएसपी, सीओ कर्नलगंज, अपर सिटी मजिस्ट्रेट से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी आकाश कुलहरी, सीओ कर्नलगंज आलोक मिश्र व अपर सिटी मजिस्ट्रेट प्रकाश मोहन सिंह व पार्वती देवी से पूछा है कि किस अधिकार से उन्होंने शिवकुटी स्थित मकान के किरायेदार को जबरन घर से बाहर निकाला है। कोर्ट के आदेश के विपरीत कार्यवाही करने के लिए इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

यह आदेश जस्टिस यशवन्त वर्मा ने शिव सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि मकान मालिक की दो पत्नियों के बीच विवाद है। दूसरी पत्नी ने सामने रहने वाली पार्वती देवी के नाम बैनामा कर दिया। जिसे सिविल वाद में चुनौती दी गयी। कोर्ट से स्थगनादेश पारित है। पार्वती देवी सीओ कर्नलगंज की रिश्तेदार हैं। 2016 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही में मकान कुर्क कर लिया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। बाद में याचिका अदम पैरवी में खारिज हो गयी। इसके बाद पुलिस ने किरायेदार को जबरन मकान से निकाल दिया। कोर्ट ने पूछा मजिस्ट्रेट ने धारा 146 में कुर्की कैसे की और पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर मकान कैसे खाली करा लिया।