छात्र संख्या 121 दिखाकर हुआ मिड डे मील योजना का दुरुपयोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक द्वारा 10 छात्र संख्या को 121 दिखाकर मिड डे मील योजना का दुरुपयोग करने व 6 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की नियुक्ति विज्ञापन निकालने की कोशिश करने की जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएसए देवरिया को स्कूल का निरीक्षण कर छात्रों की संख्या का भौतिक सत्यापन के साथ 9 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

प्रबंध समिति के विद्यालय का हाल

यह आदेश जस्टिस एसपी केसरवानी ने नागेश्वर प्रसाद पीएमवी देवरिया की प्रबन्ध समिति की याचिका पर दिया है। विपक्षी द्वारा यह कहते हुए याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गयी कि इससे पूर्व प्रबन्धक की याचिका खारिज हो चुकी है और अब प्रबन्ध समिति की तरफ से यह याचिका दाखिल की गयी है। बता दें कि स्कूल में एक प्रधानाचार्य व 4 सहायक अध्यापक आलरेडी हैं और छात्र संख्या 8 से 10 ही है।

35 छात्रों पर एक अध्यापक का नियम

नियमानुसार 35 छात्र पर एक अध्यापक होना चाहिए। प्रबन्ध समिति ने 6 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन की अनुमति मांगी तो यह कहते हुए अनुमति नहीं दी गयी कि पहले से ही अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात से अधिक है। वित्त एवं लेखा अधिकारी ने प्रबन्धक से स्पष्टीकरण मांगा था कि 121 छात्रों को आईबीआरएस स्कीम के लिए नामित किया गया है। मौके पर 8 ही छात्र पाये गये और 10 छात्र मिडडे मील ले रहे हैं। दोनों बातें विरोधाभाषी होने के कारण कोर्ट ने यह पता लगाने को कहा है कि वास्तव में कुल कितने छात्र पंजीकृत हैं और कितने उपस्थित हैं। याचिका में अतिरिक्त 6 अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन निकालने की अनुमति न देने की वैधता को चुनौती दी गयी है। सुनवाई 9 जुलाई को होगी।