फूलपुर सुपराबारी के स्कूल की भूमि को यथास्थिति में रखने का आदेश

स्वतंत्रता सेनानी पं। राम पदारथ शुक्ल की स्मृति में फूलपुर तहसील के सुपराबारी में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय फिलहाल यथास्थिति में रहेगा। इस जमीन पर अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने विद्यालय के प्रबन्धक संतोष कुमार शुक्ल की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राम विशाल मिश्र ने बहस की।

ग्राम सभा की जमीन पर विवाद

बता दें कि 1987 में गांव सभा की भूमि पर डीएम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में विद्यालय का शिलान्यास किया। विद्यालय मान्यता प्राप्त है। प्रधानी को लेकर आपसी खुन्नस के चलते एक प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग की गयी। यह वही जमीन थी जिस पर विद्यालय संचालित हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने पीएचसी बहरिया के सीएमएस से स्थलीय जांच रिपोर्ट मांगी। 5 मई 18 को प्रेषित रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप आबादी नहीं है। तीन किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है। प्रस्तावित जमीन पर जूनियर हाई स्कूल स्थापित है। जमीन विवादित है। सिविल कोर्ट में मुककमा लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा न मिल पाने के कारण हाई कोर्ट की शरण ली गयी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए भूमि की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है।