क्षैतिक आरक्षण के चलते रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी

सिपाही भर्ती 2013 में गलत क्षैतिज आरक्षण के कारण रिक्त हुए पदों पर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। पूछा है कि आज की तारीख में कुल कितने पद रिक्त हैं, जिनपर नियुक्ति होनी है। इन पदों को भरने के लिए बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाएगा, जो पद कोटे के तहत पहले ही भर दिए गए हैं क्या उन पदों को इन रिक्त पदों के साथ विचार किया जा रहा है। अवैध रूप से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को हटाने से रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति की गई है अथवा नहीं। कोर्ट ने पुलिस भर्ती के सचिव को इन सवालों पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग

भर्ती बोर्ड ने बोर्ड को आश्वासन दिया है कि इस दौरान रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रमोद कुमार सिंह की याचिका पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह ने पक्ष रखा। याचिका में क्षैतिज आरक्षण के सामान्य सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को हटाने से रिक्त हुए पदों पर नियमानुसार नियुक्ति देने की मांग की गई है। कहा गया है कि भर्ती बोर्ड मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर रहा है। याचिका पर तीन अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।