पेपर लीक के आधार पर 18 व 19 जून को द्वितीय पाली की पुनर्परीक्षा का आयोजन आज और कल

prayagraj@inext.co.in

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को निरस्त कर नये सिरे से कराने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्रथम पाली में पेपर लीक की शिकायत नहीं है और दूसरी पाली की 18 व 19 जून 18 को हुई परीक्षा को लेकर विवाद को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्वयं ही द्वितीय पाली की परीक्षा 25 व 26 अक्टूबर को कराने का फैसला लिया है। ऐसे में पूरी परीक्षा नये सिरे से कराने का औचित्य नहीं है।

19 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे

19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। यह आदेश जस्टिस संगीता चन्द्रा ने धीरेन्द्र कुमार व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता विक्रम बहादुर यादव ने पक्ष रखा। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती परीक्षा दो पालियों में हुई। इलाहाबाद व एटा जिले के एक-एक केंद्र पर प्रथम पाली में ही द्वितीय पाली के पेपर गलती से वितरित कर दिये गये। इससे परीक्षा की सुचिता सवालों के घेरे में है। सरकार की तरफ से कहा गया कि शिकायत पर कदम उठाये गये हैं। प्रथम पाली की परीक्षा पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। दूसरी पाली की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।