याचिका पर जवाब तलब

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 2017 में शुरू हुई अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर यूजीसी द्वारा लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी के आदेशों को स्थगित कर दिया है और केन्द्र व यूजीसी से याचिका पर जवाब मांगा है।

अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने अखिल मिश्र की याचिका पर दिया है। भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी का कहना है कि केन्द्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन एसएलपी के कारण राज्य वित्त पोषित सभी डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को जारी भर्ती सहित अध्यापकों की भर्ती न करने का आदेश दिया। जिसे यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पालन करने का निर्देश दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि केवल एसएलपी लंबित होने के कारण भर्तियों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।