हाई कोर्ट ने सीएनजी वाहनों को लेकर प्रशासन से मांगी कार्य योजना
<हाई कोर्ट ने सीएनजी वाहनों को लेकर प्रशासन से मांगी कार्य योजना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद शहर में सीएनजी वाहनों को ही अनुमति देने की स्पष्ट योजना न होने पर नाराजगी व्यक्त की है और कमिश्नर, डीएम व आरटीओ से कार्ययोजना पर हलफनामा माना है। याचिका की अगली सुनवाई ख्फ् अगस्त को होगी। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा अशोक कुमार की खण्डपीठ ने आईपीईएम स्कूल एवं कालेज इलाहाबाद की याचिका पर दिया है।
सीएनजी का स्टेटस
कोर्ट को बताया गया गया कि तीन सीएनजी पम्प हैं
जिनमें 9 हजार वाहनों में फ्यूल भरा जा सकता है
शहर में भ् हजार वाहनों को ही सीएनजी में तबदील करने की योजना है
कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या सीएनजी की नयी गाडि़यां आयेगी या किट लगायी जायेगी
इनके पार्किग व संचालन रूट क्या होंगे
अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने बताया कि वाहनों को सीएनजी किट लगाने की नोटिस दी जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि अपनी योजना को स्पष्ट करें कि बिना परेशानी के सीएनजी वाहनों को संचालन शुरू हो सके
शहर में बिना सीएनजी की गाडि़या न आये? इस पर क्या योजना है
शहर में चल रही टेम्पो व अन्य वाहनों को कहां ले जायेंगे?