17 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

इसी महीने फाइनल हो जाएगा परिसीमन, चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी रिपोर्ट

नगर निकायों की नई कार्यकारिणी का गठन 17 नवंबर तक हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका निस्तारित करते हुए यह समय सीमा तय की है। कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को निर्देश दिया है कि वह चुनाव के लिए जरूरी कार्रवाई अक्टूबर तक पूरी कर ले।

प्रशासक ही देखेंगे काम

चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने झूंसी नगर पंचायत अध्यक्ष राम लखन यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने नया चुनाव होने तक पद पर बने रहने देने की याची की मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे तय हो गया कि नयी कार्रकारिणी के गठन तक प्रशासक ही नगर निकायों का कामकाज देखेंगे।

याची का कथन

याची के अधिवक्ता एनके पांडेय का कहना था कि सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही है

चुनाव न कराकर निकायो में प्रशासकों की नियुक्त ठीक नहीं है

चुनाव होने तक निवर्तमान अध्यक्ष को पद पर बने रहने दिया जाय

महाधिवक्ता का जवाब

वार्डो के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है

सरकार शीघ्र ही परिसीमन की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप देगी

इसके बाद चुनाव आयोग का रोल शुरू होगा। वह जब चाहे चुनाव करा सकता है

आयोग के अधिवक्ता बोले

परिसीमन स्टेटस मिलने के बाद ही चुनाव की तैयारी शुरू होगी

चुनाव कराने के लिए कम से कम 35 दिन का समय चाहिए

कोर्ट का आदेश

राज्य सरकार जल्द से जल्द दे परिसीमन रिपोर्ट

चुनाव आयोग अक्टूबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करे

कोर्ट ने 17 नवंबर तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं