हाईकोर्ट ने कहा क्यों नहीं दर्ज कराई तहसीलदार पर FIR

जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हेराफेरी पर हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

तहसीलदार के खिलाफ फ्राड की रिपोर्ट दर्ज कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी उन्हें सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर खुद डीएम सवालों के घेरे में आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गड़ेरिया जाति के याची को धनगढ़ जाति का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सोरांव के तहसीलदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न करने पर नाराजगी व्यक्त की है तथा 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी इलाहाबाद को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवाया

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने जय प्रकाश पाल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया। इस प्रमाण पत्र पर याची ने एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लिया। सत्यापन के बाद फर्जी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया गया। जिसपर याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किये गलत प्रमाण पत्र जारी करने को गंभीर माना और सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने तहसीलदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था किंतु जिलाधिकारी की ओर से विभागीय कार्यवाही शुरू कर कारण बताओ नोटिस जारी करने की जानकारी दी गयी।

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निजी विवाद में हस्तक्षेप करने पर एसडीएम पर हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट विवाद में एक पक्ष को पुलिस बल से कब्जा दिलाने वाले एसडीएम जौनपुर सदर पर दस हजार रुपए हर्जाना लगाया है और अधिकारियों की अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हर्जाना राशि चार हफ्ते में एसडीएम के वेतन से कटौती कर याची को भुगतान करने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने जौनपुर उमरपुर गांव की निवासी श्रीमती उर्मिला देवी की याचिका पर दिया है। याची व दयाराम यादव के बीच भूमि स्वामित्व विवाद चल रहा है। इसके बावजूद एसडीएम ने विपक्षी को जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर हाजिर एसडीएम ने माफी मांगी और आदेश गलती से जारी होने की बात कही। कोर्ट ने कहा यह याची का उत्पीड़न है। एसडीएम राकेश कुमार को कोर्ट ने भविष्य में गलती न करने की नसीहत भी दी।