ALLAHABAD: हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ दाखिल आपराधिक रिट याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। योगी के खिलाफ 2007 में हुए साम्प्रदायिक दंगे की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई है। इस मामले में आदित्यनाथ योगी के अलावा राधा मोहन अग्रवाल, अंजू चौधरी आदि के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है। याचिका पर जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस केपी सिंह की पीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याची के अधिवक्ता सैय्यद फरमान नकवी के अनुसार 2007 में गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। दंगा भड़काने के आरोप में महंत योगी, राधा मोहन, अंजू चौधरी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज की किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के बाद याचियों ने हाई कोर्ट में निगरानी दाखिल कर दी। हाई कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में मुकदमे की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। याचीगण ने पुन: हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की। कहा गया कि यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है।
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