- कैटल कॉलोनी को लेकर 27 जुलाई को होगी सुनवाई

- होर्डिग मामले में तीन सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा

Meerut। हाईकोर्ट ने कैटल कॉलोनी पर कड़ा रूख अपनाते हुए नगर निगम से एक सप्ताह में इसका जवाब मांगा है। इस मामले में अब 27 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं होर्डिग को लेकर भी कोर्ट ने नगर निगम को पूरी रिपोर्ट जमा करने के लिए बोला है।

अभी तक क्या किया?

कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि शासन और कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक कैटल कॉलोनी को क्यों नहीं बनाया गया। इसको बनाने में लापरवाही क्यों बरती जा रही है। जमीन चिह्नित क्यों नहीं की।

होर्डिग का ब्यौरा दें

होर्डिग पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तीन सप्ताह में इसका पूरा ब्यौरा दें। शहर के कितने होर्डिग लगे, कितने यूनीपोल, बीओटी पर कितने है, कितने ठेके पर दे रखे। यह सभी ब्यौरा दें।

कब-कब हुए हादसे

23 मई 2016 : सीसीएस यूनिवर्सिटी के सामने एबीवीपी कार्यकर्ता चिराग गुप्ता की कार पर यूनिपोल गिरा। छात्रों ने किया हंगामा।

26 फरवरी 2015: आंधी में दर्जनभर स्थानों पर विशाल यूनिपोल और होर्डिग गिरे, जिनमें दबकर आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

10 मई 2014: पीवीएस रोड पर तेज हवा से महिला प्रीति के ऊपर यूनिपोल गिरा। महिला अपाहिज हो गई।

22 दिसंबर 2014- हापुड़ रोड पर अवैध होर्डिग के नीचे कार दबने से कृभको के एरिया मैनेजर और उनकी सास की मौत हो गई।

27 मई 2013 - आंधी के चलते हापुड़ रोड चुंगी पर होर्डिग गिरने से युवक मुजबिल की मौत हो गई थी।

शहर में लगे होर्डिग 5000

निगम से अनुमति मात्र 470

पंजीकृत ठेकेदार- तीन

बीओटी अनुबंध

छह मार्ग पर 26 यूनिपोल

17 चौराहों पर 17 यूनिपोल

डेयरी के लिए कब-कब हुए आदेश

-2012 में मकबरा घोसियान की 24 डेयरियों को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया। डेयरी संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली।

-2013 में आरटीआइ कार्यकर्ता लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासनादेश 1998 का पालन करने का आदेश दिया।

- 2014 में कैंट क्षेत्र के संबंध में अरविंद यादव ने जनहित याचिका दाखिल की कोर्ट ने आदेश दिया तथा दोनों जनहित याचिका को संयुक्त कर दिया।

-2014 में आरटीआइ कार्यकर्ता लोकेश खुराना की दूसरी जनहित याचिका पर कमिश्नर को कोर्ट ने आदेश दिया।

-एसके अग्रवाल की जनहित याचिका पर अगस्त 2015 में कोर्ट ने फिर से शासनादेश का पालन करने का आदेश दिया।

- निगम प्रशासन ने 90 दिन तक कुछ नहीं किया। उल्टे याचिकाकर्ता से ही शासनादेश की प्रति अफसर मांगते रहे। कंटेम्प्ट पर 9 मार्च 2016 को कोर्ट ने सुनवाई की जिसमें 23 जुलाई 2016 निर्धारित है।

कोर्ट ने नगर निगम से कैटल कॉलोनी को लेकर एक सप्ताह में और होर्डिग को लेकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। नगर निग दोनो की मुद्दों पर कुछ नहीं कर रहा है।

-लोकेश खुराना, आरटीआई एक्टिविस्ट

कैटल कॉलोनी को लेकर नगर निगम से डेयरी वालों ने पहले भी कहा था कि हमें बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है बस हमें संसाधन मुहैया करा दिए जाएं। डेयरी संचालक शिफ्टिंग के विरोध में कभी नहीं थे।

-हाजी असलम, अध्यक्ष डेयरी संचालक एसोसिएशन