- जिला उद्योग केन्द्र में कल से मिलेंगे फॉर्म, 27 को फार्म जमा करना होगा

KANPUR : अब हाई स्कूल पास भी उद्योग लगाकर अपना करियर संवार सकते हैं। राज्य सरकार की समाजवादी युवा स्वरोजगार स्कीम में पांच लाख तक का लोन मिल सकता है। सोमवार यानी 26 दिसम्बर को जिला उद्योग केन्द्र के कार्यलय से फार्म मिलेंगे। फॉर्म में मांगे गए कागजात के साथ 27 दिसम्बर को यह फार्म जमा करना है।

युवा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करने के लिए यह स्कीम लाई गई है। इसमें उन बेरोजगारों को खासा फायदा हो सकता है कि जिन्होंने एमएसएमई में ट्रेनिंग ली है। यह नहीं हुनरमंद युवाओं के लिए भी यह स्कीम एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। उनके मन में पल रहे ख्वाब पूरे हो सकते हैं और वे बड़े उद्यमी बन सकते हैं।

इस स्कीम के तहत 18 से 40 वर्ष तक के लोग उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए व सेवा क्षेत्र स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं। हालांकि उनका हाईस्कूल पास होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा फायदा फन युवाओं को मिलेगा, जिनके पास एजूकेशन के साथ-साथ किसी सरकारी संस्थान से हुनर की ट्रेनिंग लेने का सर्टिफिकेट है। इस योजना युवक, युवती कोई भी आवेदन कर सकता है। यह लोन इण्डस्ट्री लगाने के अलावा सेवा क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए दिया जाएगा।

लोन पाने वालों के िलए यह है शर्त

उद्योग उपायुक्त अनिल कुमार के मुताबिक इस योजना में वे लोग आवेदन नहीं कर सकते जो किसी बैंक के डिफाल्टर किए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेने वाले भी इस योजना को पाने के हकदार नहीं हैं। इस स्कीम में 25 लाख रुपए तक के उद्योग लगाने पर समान्य वर्ग को 10 फीसदी और आरक्षित जातियों के लिए 5 फीसदी मार्जिन मनी जमा करनी होगी। सरकार की ओर से कुल परियोजना लागत की 25 फीसदी प्रस्तावित अनुदान के रूप में होगी। यह अनुदान तभी मिलेगा जब दो वर्ष यूनिट का सफल संचालन कर लिया जाएगा। इसी तरह 10 लाख रुपए तक का सेवा क्षेत्र (सर्विसेज) स्थापित करने में 2.5 लाख रुपए प्रस्तावित अनुदान है और इसकी भी दो वर्ष के सफल संचालन की शर्त रहेगी। एप्लीकेंट को परियोजना लागत का 10 फीसदी व आरक्षित जातियों के लोगों को 5 फीसदी मार्जिन मनी जमा करनी होगी। उनके पास उद्योग लगाने के लिए जगह भी होनी चाहिए।

क्या-क्या कागज होने चाहिए

- आधार कार्ड की कॉपी

- 10 रुपए के स्टैम्प पर एफीडेविट

बैंक पास बुक की कॉपी

- हाईस्कूल पास होने का सर्टिफिकेट

- यूपी के मूल निवासी का सर्टिफिकेट

- नई यूनिट का प्रमाण पत्र

- प्रोजेक्ट रिपोर्ट

- कार्य स्थल निजी होने अथवा 10 वर्ष की किराएदारी का एग्रीमेंट

- ग्रामीण क्षेत्र वालों को प्रधान से जारी किया गया सर्टिफिकेट

- जो लोग आरक्षित, अल्पसंख्यक, विकलांग अथवा पूर्व सैनिक में आते हैं, उसका सर्टिफिकेट देना होगा