- हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, डीएम देहरादून से मांगी रिपोर्ट

NAINITAL: हाई कोर्ट ने रानीपोखरी देहरादून में संचालित दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम देहरादून से पूछा है कि स्कूल मानकों के अनुरूप संचालित हो रहा है अथवा नहीं. इसकी तीन सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करें.

तीन महीने में देना होगा जवाब

पर्वतीय पुनरूत्थान सोसाइटी देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि रानीपोखरी देहरादून में संचालित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक द्वारा मानकों को ताक पर रखकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से दस-दस हजार की धनराशि वसूली जा रही है, जो नियम विरुद्ध है. कोई भी विद्यालय स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से रकम नहीं वसूल सकता. याचिका में यह भी कहा गया कि प्रबंधन द्वारा स्कूल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार से अनुमति नहीं ली गई है. यही नहीं विद्यालय द्वारा सरकार के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. नियमों की अनदेखी कर स्कूल का संचालन किया जा रहा है. याचिकाकर्ता के अनुसार 22 फरवरी को मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा साफ तौर कहा गया था कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहंी दिया जा सकता. स्कूल द्वारा निर्मित भवनों का राज्यस्तरीय विकास प्राधिकरण साडा से भी अनुमति नहीं ली गई है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीएम देहरादून से तीन सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए.