- हाई कोर्ट ने एमडीडीए, छावनी परिषद, नगर निगम को नोटिस

NAINITAL: हाई कोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए सरकार, एमडीडीए, नगर निगम, छावनी परिषद को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

चार सप्ताह में देना होगा जवाब

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी आकाश यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि देहरादून में सरकारी भूमि, सड़क व नालों के ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनके द्वारा सरकार समेत अन्य पक्षकारों को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिए गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही अतिक्रमण हटाया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पिछले साल कोर्ट के आदेश पर जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया, वहां फिर से अतिक्रमण कर दिया गया है, लिहाजा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार समेत अन्य सभी पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।