- नगर निगम ने सभी को नोटिस जारी कर 15 दिन का दिया समय

LUCKNOW

नगर निगम से बिना लाइसेंस लिए धड़ल्ले से चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। निगम की ओर से सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर लाइसेंस लेने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इस समयावधि में भी कोई प्रतिष्ठान लाइसेंस नहीं लेता है तो फिर उसे सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस चल रहे

प्रभारी अधिकारी लाइसेंस नगर निगम महातम यादव ने बताया कि उप्र नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 451, 452 एवं 453 के अंतर्गत नगर निगम सीमा में संचालित होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, देशी विदेशी शराब, माडल शॉप, बियर शॉप, होटल-रेस्टोरेंट में संचालित बार, अस्पताल, नर्सिग होम, पैथोलॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड बैंक, आईस्क्रीम फैक्ट्री, बर्फ निर्माण फैक्ट्री इत्यादि प्रतिष्ठानों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद ज्यादातर प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं।

लेट फीस जमा करें

प्रभारी अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस न लेने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन की समयावधि के अंदर सभी प्रतिष्ठानों को लेट फीस जमा करके लाइसेंस लेना होगा। अगर लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो प्रतिष्ठानों को सील करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।