- हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए नगर निगम ने पेश की योजना, ज्यादा रेवेन्यू जमा करने का है लक्ष्य

- टाइम लाइन के बाद 10 हजार से ज्यादा के बकायेदारों पर नगर निगम लेगा एक्शन

बरेली। हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए गुड न्यूज है। 31 अक्टूबर तक जो बकाएदार नगर निगम जाकर टैक्स जमा करेगा, उसे टैक्स में पांच परसेंट की छूट दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जमा करने के लिए नगर निगम ने यह योजना लॉन्च की है।

सरकार के आदेश पर नगर निगम बकाया टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। इसके लिए निगम ने पहले नरमी फिर टाइम लाइन खत्म होने के बाद टैक्स वसूली के लिए सख्ती करने का फैसला किया है। इसे देखते हुए एक नवंबर से 15 नवंबर तक 10 हजार रुपए के ऊपर के बकायेदारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद इन लोगों से अभियान चलाकर टैक्स वसूली की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम के अफसरों की मीटिंग हो चुकी है।

1.40 लाख हैं निगम में कर दाता

नगर निगम में 80 वार्ड हैं, जिन्हें चार जोन में बांटा गया है। इनमें 1 लाख 40 हजार से अधिक टैक्स पेयर हैं। जोन एक में करीब 95 हजार 583, जोन दो में 36 हजार 749, जोन तीन में 37 हजार 540 और जोन चार में 26 हजार 585 टैक्स पेयर हैं। इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं, जिनपर टैक्स बकाया हैं। इन्हीं से वसूली के लिए निगम अभियान चलाएगा।

वसूली पर है शासन का जोर

टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम के राजस्व निरीक्षकों को एक माह पहले लखनऊ में ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही टैक्स चोरी व बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाने और वसूली कैंप लगाने पर जोर दिया था।

वर्जन

नगर निगम में आकर टैक्स जमा करने वालों को 5 परसेंट की छूट दी जाएगी। यह सुविधा 31 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद दस हजार से ऊपर के बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

ललतेश कुमार सक्सेना, कर निर्धारण अधिकारी