- उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण आदेश पारित

- विहित प्राधिकारी न्यायालय में निर्णय, भवन स्वामियों को खुद हटानी होंगी होर्डिग्स

LUCKNOW: आखिरकार यह साफ हो गया है कि घरों की छतों पर लगी होर्डिग्स पूरी तरह से अवैध हैं और अब इन्हें भवन स्वामियों को 25 दिन के अंदर हटाना होगा। अगर भवन स्वामियों ने निर्धारित समयावधि के अंदर होर्डिग्स नहीं हटाईं तो एलडीए व नगर निगम खुद होर्डिग्स हटवाएगा। साथ ही इस कार्रवाई में आने वाले खर्च को भवन स्वामी से ही वसूल किया जाएगा। मंगलवार को विहित प्राधिकारी न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान धारा 27 उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं।

यह है मामला

शहरभर में घरों पर अवैध होर्डिंग्स लगी हुई देखी जा सकती हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त के एक पत्र पर विहित प्राधिकारी विश्व भूषण मिश्र की ओर से 31 दिसंबर 2017 को सार्वजनिक कारण बताओ नोटिस प्रकाशित कराई गई थी। नोटिस में ऐसे भवन स्वामियों से 9 जनवरी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, जिनके घरों पर अवैध होर्डिग्स लगी हुई हैं। उक्त तारीख में हुई सुनवाई के दौरान समस्त प्रचार व्यवसायियों के संगठन की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया था। इसके अलावा, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की भी मांग की गई थी, जिसके बाद 12 जनवरी तक का समय दिया गया था। निर्धारित तिथि पर हुई सुनवाई के दौरान भी प्रचार व्यवसायियों ने साक्ष्य रखे। जिसके बाद विहित प्राधिकारी की ओर से 16 जनवरी तक फैसला रिजर्व कर लिया गया था।

दिया गया आदेश

एक बार फिर से मंगलवार को विहित प्राधिकारी कार्यालय में सुनवाई हुई। सवाल जवाबों के बाद निर्णय सामने आया कि शहर के समस्त निजी भवनों पर लगे होर्डिग्स अवैध हैं। भवन स्वामियों को 25 दिन के अंदर स्वयं इन्हें हटाना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में निगम और एलडीए कार्रवाई करेगा।

अवैध होर्डिग्स बनी मुसीबत

दरअसल, अवैध होर्डिग्स एलडीए और निगम दोनों के लिए ही मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। इंवेस्टर्स समिट के चलते निगम की ओर से घरों पर लगी अवैध होर्डिग्स को हटाने संबंधी अभियान चलाया जा रहा है। आलम यह है कि एक-एक होर्डिग्स हटाने में घंटों लग रहे हैं। जिसकी वजह से निगम टीम के अधिकारी खासे परेशान हैं।

दो ध्वस्तीकरण, एक सीलिंग आदेश भी

होर्डिग्स के साथ-साथ मेन कुर्सी रोड व इंदिरा नगर सेक्टर 11 में ध्वस्तीकरण संबंधी कार्रवाई की जाएगी, वहीं गणेशपुर में भी एक सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ले आउट स्वीकृत कराए बिना प्लॉटेड डेवलपमेंट करा रहे एक डेवलपर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई फैजाबाद रोड पर होगी।

वर्जन

शहर के समस्त निजी भवनों पर लगी होर्डिग्स अवैध हैं। धारा 27 उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं। भवन स्वामियों को 25 दिन के अंदर खुद होर्डिग्स हटवाने होंगे। इसके बाद एलडीए-नगर निगम कार्रवाई करेगा। कार्रवाई में आने वाला व्यय भवन स्वामी से वसूल किया जाएगा।

विश्वभूषण मिश्र, विहित प्राधिकारी, एलडीए