डीएल खो जाए तो क्या करें
अगर आपका डीएल किसी भी कारण से खो जाए, तो वाहन चलाने के लिए आपको तुरंत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके लिए आपके पास अपने डीएल की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा इस मामले को लेकर सलाह दी जाती है कि जब भी आप नया डीएल बनवाएं तो उसकी एक फोटोकॉपी, डिजिटल स्कैन कॉपी कराके फ्यूचर के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। फोटोकॉपी नहीं रखें तो कम से कम अपना लाइसेंस नंबर, इश्यू किए जाने की डेट और उसकी एक्सपायरी डेट जरूर नोट कर लेनी चाहिए। ये डीटेल्स न होने पर डुप्लीकेट डीएल बनवाने में आपको काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। कभी कभी तो रनिंग डीएल की डीटेल्स न होने पर लोगों को फिर से नया डीएल ही बनवाना पड़ेगा। अगर ये नौबत आ जाए तो इसे पढ़ें -
कैसे बनवाएं नया ड्राइविंग लाइसेंस? जानें ये आसान स्टेप्स

ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए,तो ऐसे मिलेगा डुप्‍लीकेट

प्रोसेस और फीस

लाइसेंस खो जाने की कंडीशन में डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको उसी ऑफिस में एप्लाई करना होगा, जहां से आपको ओरिजिनल डीएल इश्यू किया गया था। डुप्लीकेट डीएल बनवाने की फीस यूं तो अलग अलग राज्यों में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी औसतन डुप्लीकेशन की फीस 200 रुपए के आसपास होगी। डुप्लीकेट डीएल बनवाने के लिए आपको ओरिजिनल डीएल खो जाने की FIR पुलिस थाने में कराके वहां से FIR या NCR की कॉपी लानी होगी। इस कॉपी को ही RTO ऑफिस में दिखाकर डुप्लीकेट डीएल बनवाने का प्रोसेस शुरु होगा। ये ध्यान रहे कि डुप्लीकेट डीएल की वैलिडिटी उतनी ही होगी जितनी आपके ओरिजिनल डीएल की थी। अगर डीएल खोने के 6 महीने के भीतर आपने RTO जाकर प्रक्रिया शुरु नहीं की तो डुप्लीकेट डीएल बनने में आपको ज्यादा समय और पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए,तो ऐसे मिलेगा डुप्‍लीकेट

डीएल की डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए आपको ये डाक्यूमेंट RTO ऑफिस में जमा करने होंगे -


1- डुप्लीकेट डीएल पाने के लिए अधिकारी के नाम सादे कागज पर एक लिखित एप्लीकेशन या फॉर्म भरके देना होगा
2- डीएल खो जाने की पुलिस रिपोर्ट की FIR या NCR कॉपी
3- वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी
4- एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में फिजिकल फिटनेस का सुबूत
5- खुद का पता लिखा खाली रजिस्टर्ड लिफाफा

National News inextlive from India News Desk

 

National News inextlive from India News Desk