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ALMORA : दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने पति व एक अन्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ साथ दोनों अभियुक्तों को 50 हजार का अर्थदंड भी जमा करना होगा. अर्थदंड की राशि पीडि़ता को दी जाएगी.

कोर्ट ने 50 हजार का लगाया अर्थदंड
अभियोजन के अनुसार 14 अक्टूबर 2018 को संदीप नेगी नाम का एक व्यक्ति अपनी कार से रामनगर होते हुए धूमाकोट की ओर आ रहा था. रास्ते में सल्ट क्षेत्र में खाई से संदीप को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. संदीप ने रुककर देखा तो वहां एक किशोरी घायल हालत में पड़ी थी. हादसे की सूचना के बाद महिला पुलिस ने किशोरी को वहां से निकाला और महिला अस्पताल अल्मोड़ा भेजा गया. पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि उसके परिजनों ने उसका विवाह 27 अगस्त 2018 को गाजियाबाद क्षेत्र के सूरज पाल के साथ कराया था. किशोरी ने बताया कि विवाह के कुछ दिनों के बाद उसका पति सूरज पाल एक वाहन बुक कराकर उसे घुमाने के बहाने सल्ट की ओर ले आया. किशोरी ने बताया कि इस दौरान उसके पति सूरज और वाहन चालक सोहन सिंह ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे जान से मारने की नीयत से गहरी खाई में फेंक दिया. इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए. इस मामले में थर्सडे को विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त सूरज पाल को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और चालक सोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.