क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:हजारीबाग के चर्चित व दिल दहला देने वाले अनु पाठक हत्याकांड में शुक्रवार को आरोपी पति सीएमपीडीआई कर्मी विनोद पाठक को आजीवन कारावास की सजा हो गई. एडीजे-1 रमेश कुमार की अदालत ने दोषी विनोद पाठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई. 16 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपी विनोद पाठक को दोषी करार दिया था. सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 29 मार्च की तिथि तय की थी. 29 जनवरी 2018 को रांची में जन्मी अनु पाठक की गला काटकर हत्या की गई थी.

क्या है मामला

घटना शहर के जयप्रभा नगर मुहल्ला में एक किराए के मकान में घटी थी, जहां विनोद पाठक अपनी पत्नी अनु पाठक एवं दो बेटी और एक बेटा के साथ रहता था. 29 जनवरी 2018 को दिन में जब बच्चे स्कूल चले गए तब विनोद पाठक ने अनु पाठक की गला काटकर हत्या की थी और लाश को प्लास्टिक में पैक कर दीवान के बाक्स में छिपा दिया था. जब बच्चे स्कूल से घर लौटे तो उन्हे पाठक ने बताया था कि तुम्हारी मां अपने मायके रांची चली गई है. लेकिन विनोद पाठक कमरा नहीं छोड़ रहा था, जिससे बड़ी बेटी कृति को संदेह हुआ. 30 जनवरी को विनोद पाठक ने कमरे में ताला लगा कर बड़ी बाजार टीओपी पहुंचा और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया कि मेरी पत्नी लापता हो गई है. इसी क्रम में बेटी कृति कमरे का ताला तोड़ कर जब दीवान का बॉक्स खोली तो वह हैरान रह गई. उसने तुरंत बड़ी बाजार टीओपी प्रभारी को फोन कर मामले की जानकारी दे दी.

टीओपी से ही भागा था विनोद

मृतका की बेटी ने जब पुलिस को सूचना दी तब आरोपी विनोद पाठक टीओपी में ही मौजूद था. उसे संदेह हो गया कि पुलिस मेरे ही घर के सदस्य से ही बात कर रही है. वह आवेदन के लिए कागज लाने के बहाने टीओपी से बाहर निकला और फरार हो गया. इसमें विनोद के फरार होने में एक महिला मित्र पुलिस सब इंस्पेक्टकर की मदद की बात सामने आई थी. पुलिस ने उस महिला मित्र को घटना के दूसरे दिन से हर रोज थाना बुलाकर गहन पूछताछ शुरू कर दी और 5वें दिन उसे पुलिस ने जेल भेज दिया, जो फिलहाल जमानत पर है. जबकि विनोद पाठक के ऊपर पारिवारिक दबाव बनाए जाने के बाद उसे यूपी के एक ठिकाने से हत्याकांड के 22वें दिन 19 फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर हजारीबाग लाया गया और तत्काल जेल भेज दिया गया.

महिला मित्र के खिलाफ चार्जशीट नहीं

हजारीबाग पुलिस इस मामले में अनुसंधान की सफलता पर खुश है. पुलिस का कहना है कि जांच सही दिशा में चली जिसका परिणाम रहा कि दोषी को सजा हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी के महिला मित्र के खिलाफ अब तक कोर्ट को चार्जशीट उपलब्ध नहीं कराया जा सका है.