विमर्श समाप्त होने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा

PATNA: बिहार की राजनीति में महाभारत जारी है। इस बीच गवर्नर ने राजभवन सेक्रेटेरिएट की ओर से जारी पे्रस रिलीज में कहा है कि सभी प्रकार की परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध सभी पत्रों, टिप्पणियों, संविधान के प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआर बोम्बई एवं जगदम्बिका पाल के प्रकरण में दिए गए निर्देशों पर गहनतापूर्वक विचार करने के बाद गवर्नर ने निर्देश पारित किया है कि ख्0 फरवरी को होने वाली दोनों सदनों के सत्र में गवर्नर का भाषण होगा। इसके बाद उसी दिन जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो सबसे पहले सीएम की ओर से अपने मंत्रिपरिषद् के पक्ष में विश्वास प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। उस प्रस्ताव पर यदि आवश्यक हुआ या सदन में मांग की गई, तो प्रक्रिया नियमावली का पालन करते हुए उस पर विमर्श होगा। विमर्श समाप्त होने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। वोटिंग की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर मतदान लॉबी डिवीजन या गुप्त वोटिंग पद्धति से कराएंगे। यदि गुप्त वोटिंग हुई, तो मतों की गिनती सदन में सदस्यों की उपस्थिति में की जाएगी। वोटिंग के परिणाम से गवर्नर को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।