- रोडवेज की बस ने फैलाया प्रदूषण तो नपेंगे आरएम और एआरएम

LUCKNOW:

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एनसीआर में वाहनों की औचक जांच कराई और जिन वाहनों से धुंआ निकलते मिला, उनपर जुर्माना किया गया। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने प्रदेश की सभी बसों के प्रदूषण की जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए सभी आरएम और एआरएम को 5 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद जिस बस से धुंआ निकलते मिला, उसके आरएम और एआरएम के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा।

हर तीन माह में जांच

परिवहन निगम के एमडी डॉ। राजशेखर के अनुसार दिल्ली रूट की बसों की हर तीन माह में और अन्य रूट की बसों की हर छह माह में प्रदूषण की जांच की जाएगी। सभी बसों में पीयूसीसी सही जगह पर लगाया जाए। मार्ग पर बस भेजे जाने से पहले 13 बिंदुओं के साथ इसकी जांच भी की जाएगी।

ये भी दिए निर्देश

- जिन क्षेत्रों में डीजल स्मोक टेस्टर हैं, उन क्षेत्रों में डेली न्यूनतम 10 बसों की प्रदूषण जांच डीजल स्मोक टेस्टर से होगी।

- बसों के इंजन की ट्यूनिंग और इजेंक्टर टेस्टिंग का काम शेडयूल के साथ और आवश्यकतानुसार किया जाए।

- फ्यूल सिस्टम से संबंधित एसेंबली के रिपेरियंग का काम कार्यशाला में होगा।

- फ्यूल सिस्टम में लगने वाले पा‌र्ट्स, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर समय से बदले जाएं।

- 5 दिसंबर तक प्रदूषण जांच का काम पूरा हो जाए। इसके बाद जिन बसों से प्रदूषण फैल रहा है, उन्हें 15 दिसंबर तक ठीक कराकर प्रमाण पत्र सहित प्रधान प्रबंधक प्राविधिक को सूचित किया जाए।