- 2018-19 में 12258 टू व्हीलर चालक दुर्घटना का शिकार

- इनमें से 6194 लोगों की मौत हो गई

- 5438 लोग गंभीर रूप घायल भी हुए

- 2542 सामान्य रूप से घायल हुए

नोट- यह आकड़े प्रदेश के हैं

- बिना हेलमेट जितनी बार पकड़े जाओगे, उतनी बार कटेगा चालान

- एक्सीडेंट में सबसे अधिक मरने वाले दो पहिया वाहन चालक

LUCKNOW: टू व्हीलर चलाते समय आप जितनी बार बिना हेलमेट के मिलेंगे, उतनी बार आपका चालान किया जाएगा। इसमें आपको किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने रोड सेफ्टी के तहत यह कदम उठाया है।

दिखा देते हैं चालान

विभागीय अधिकारियों के अनुसार अक्सर टू व्हीलर चालक बिना हेलमेट पकड़े जाते हैं और उनका चालान किया जाता है। चालान होने के बाद वे चालान भरने की लास्ट डेट तक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। इन्हें जब पकड़ा जाता है तो वे पुराना चालान दिखाकर बच जाते हैं। ऐसे लोग अंतिम तिथि को ही चालान भरते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इनके दोबारा बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर अब प्रवर्तन दस्ता या ट्रैफिक पुलिस इनका चालान काटेगी।

दोबारा कटेगा चालान

विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगर किसी का बिना हेलमेट चालान होता है और वह अगले चौराहे पर फिर बिना हेलमेट गाड़ी चलाते मिलता है तो उसका फिर से चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट चालान कटने के बाद अगर फिर चालान से बचना है तो वाहन सवार को अपने घर तक वाहन पैदल खींचकर ले जाना होगा। उसे बिना हेलमेट वाहन चलाने की छूट बिलकुल नहीं दी जाएगी।

टू व्हीलर हादसे का ज्यादा शिकार

विभागीय अधिकारियों के अनुसार हर साल एक्सीडेंट का सर्वाधिक शिकार टू व्हीलर चालक ही होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है। इस नियम को सिर्फ राजधानी में ही नहीं पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

कोट

बिना हेलमेट एक बार चालान कटने का ये मतलब नहीं कि आप जब तक जुर्माना नहीं भरते, तब तक बिना हेलमेट वाहन चला सकते हैं। चालान कटने के बाद कुछ दूरी पर ही अगर फिर बिना हेलमेट गाड़ी चलाते मिले तो दोबारा चालान किया जाएगा। इसमें काई छूट नहीं दी जाएगी।

गंगाफल, अपर परिवहन आयुक्त

सड़क सुरक्षा