- प्राइमरी व माध्यमिक स्कूल के टीचर्स के ट्रांसफर शामिल

- शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर का समयबद्ध कार्यक्रम किया जारी

DEHRADUN: शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में अब विभाग की देरी का बहाना अब नहीं चलेगा। ट्रांसफर्स को लेकर 'उत्तराखंड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण पर पदस्थापना नियमावली-ख्0क्फ्' का पालन किया जाएगा। शासन ने ख्फ् मई तक प्रक्रिया पूरी करने को लेकर बकायादा कैलेंडर जारी किया है। विभाग को कैलेंडर के हिसाब से तीन चरणों में प्रकिया को पूरा करना होगा।

अक्सर विवादों में रहा मामला

स्टेट में टीचर्स के ट्रांसफर्स का मामला अक्सर विवादित रहता है। ट्रांसफर के इस खेल में चहेतों को लाभ देना और साहब की सिफारिशों का सिलसिला भी जोरो से चलता है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने स्थाई नीति बना दी है। नियमावली के तहत ही ट्रांसफर किए जाने हैं। खास बात यह कि विभाग को टाइम लिमिट के अंदर पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी होगी।

लेट मिले निर्देश कैसे होंगे पूरे

नियमावली के तहत जो कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें ख्0 जनवरी से कार्य और दायित्वों का ब्यौरा दिया गया है। लेकिन अगर प्रक्रिया जनवरी में शुरू की गई थी तो फिर दो महीने बाद तीन मार्च को शासन द्वारा व क्क् मार्च को डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन सीमा जौनसारी द्वारा सख्ती से पालन किए जाने के निर्देशों का क्या औचित्य है। ऐसे में दो महीने बाद इन निर्देशों का पालन कैसे होगा यह समझ से परे है।

तीन चरणों में पूरा होगा प्रॉसेस

नियमावली के तहत प्रथम चरण ख्0 जनवरी से दो अप्रैल तक चलेगा। इसके अलावा द्वितीय चरण में सामान्य तबादले किए जाएंगे। जो कि ख्0 अप्रैल से क्ब् मई तक चलेगा। क्म् मई से क्भ् जून तक टीचर्स द्वारा की गई अपील का निस्तारण किया जाएगा। जबकि, तीसरे चरण में क् मई से ख्0 मई के बीच अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर होंगे।

'शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद हमारी ओर से निर्देशों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। टाइम टेबल के हिसाब से ट्रांसफर किए जाएंगे।

- सीमा जौनसारी, डायरेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन उत्तराखंड

टाइम टेबल के तीन चरण

प्रथम चरण:

- ख्0 से फ्क् जनवरी के बीच नियमावली के चतुर्थ संसोधन के अनुसार वेबसाइट के सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जाने के साथ ही अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान करनी थी।

- क् से ख्8 फरवरी तक स्कूल्स का नए मानकों के अनुसार कोटिकरण और शिक्षकों के सेवा विवरण को ऑनलाइन किया जाना था।

- क् से क्भ् मार्च तक जनपदीय समिति को प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों तक के गुणांकों की जांच करना था, कोटिकरण कर इन्हें अनुमोदन के साथ मंडलीय समिति को भेजना था।

- क्0 से ख्0 मार्च तक मंडलीय समिति को माध्यमिक स्कूलों का कोटिकरण करना है।

- ख्भ् मार्च तक जिला व ब्लॉक लेवल पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की और मंडल और जनपद स्तर पर हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों की रिक्तियां संसूचित की जानी हैं।

- क् से भ् अप्रैल तक मानक से अधिक और असंगत विषयों के अध्यापकों का समायोजन।

- ख् से क्म् अप्रैल तक समायोजित शिक्षकों के सेवा विवरण को ऑनलाइन किया जाएगा।

दूसरा चरण:

- ख्0 अप्रैल को अधिकृत अधिकारी सुगम और दुगर्म क्षेत्रों के लिए स्थानांतरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी।

- ख्क् से फ्0 अप्रैल तक अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों की आपत्तियां प्राप्त करना और निराकरण करना और स्थानांतरण नहीं चाहने वाले शिक्षकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करना।

- ख्8 अप्रैल से 7 मई तक अधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानांतरण के लिए विकल्प प्राप्त करना।

- 8 से क्ब् मई तक अधिकृत अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण के आदेश जारी करना।

- क्भ् मई से क्ब् जून तक नियमावली में अपील के प्रावधान के तहत अपील प्राप्त करना।

- क्म् मई से क्भ् जून तक अपील का निस्तारण किया जाएगा।

तृतीय चरण:

- क् से क्0 मई तक अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के आवेदन बीईओ ऑफिस में जमा करना।

- ख् से क्क् मई तक बीईओ ऑफिस द्वारा जांच करना व आवेदनों की छटनी करना।

- क्फ् मई तक बीईओ ऑफिस द्वारा कैटेगरी वाइज आवेदनों को मुख्य व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना।

-क्म् मई तक माध्यमिक के स.अ, एलटी, प्रवक्ता व प्राइमरी के स.अ, प्र.अ के आवेदन सीईओ ऑफिस द्वारा लिस्ट वाइज अपर निदेशक (माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा कार्यालय) को भेजना।

- क्8 मई तक सभी डीटेल्स लिस्ट वाइज अपर निदेशक (माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा) निदेशालय को भेजना। साथ ही प्राइमरी लेवल के टीचर्स के ट्रांसफर आदेश देना।

- ख्0 मई तक मंडलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा स.अध्यापक, एलटी व प्रावक्ता के मंडलांतर्गत, जनपदांतर्गत अनुरोध के स्थानांतरण आदेश देना।

- ख्फ् मई तक मुख्यालय द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए आदेश देना।