ऐसी है जानकारी
मंगलवार को न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने राहुल को यह निर्देश दिया कि बुधवार से वह 18 अप्रैल तक दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपनगरीय इलाके गोरेगांव स्थित बांगुरनगर थाने के समक्ष उपस्थित होंगे। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि राहुल की गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसको 30,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया जाए।  

राहुल के वकील ने बताया
राहुल के वकील अबद पोंडा ने बताया कि उनका मुवक्िकल अभी फिलहाल अस्पताल में है। इसके अलावा प्राथमिकी की प्रति अभी उनको नहीं दी गई है। बता दें कि मामले में पुलिस ने अदालत के सामने एक रिपोर्ट दायर की थी। अदालत ने उस रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में पुलिस ने आरोप लगाया है कि राहुल प्रत्यूषा को अक्सर पीटता था। सिर्फ यही नहीं वह उससे पैसे भी लिया करता था। इसके अलावा उसने प्रत्यूषा के अकाउंट से पैसे भी निकाले थे।  

एक नजर पीछे भी
याद दिला दें कि सीरियल 'बालिका वधू' से चर्चा में आई प्रत्युषा का शव पहली अप्रैल को गोरेगांव स्थित उनके फ्लैट में पंखे से  को लटकता पाया गया था। उसे पंखे से लटकता देख राहुल ने उसको अंधेरी स्थित अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में कई साक्ष्यों के आधार पर अभी राहुल को ही आरोपी माना जा रहा है। फिलहाल कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है।

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