आनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद लॉग इन करके करना जरूरी है वेरीफाई

दर्जनों लोगों के रिटर्न कैंसिल हुए तो पहुंचने लगे सीए-वकील के पास

सीए या वकील को इनकम और सेविंग की डिटेल दे दी। उन्होंने आनलाइन रिटर्न फाइल करके दिया। आम तौर पर इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले कंज्यूमर्स इतना ही करते हैं। इसके बाद उन्हें एक पेज का प्रिंटआउट मिल जाता था जिसे वह बंगलुरु पोस्ट कर देते थे। अब इतने से काम नहीं चलना है। अब आपका रिटर्न भरने के बाद इसे ओटीपी से वेरीफाई करना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों का रिटर्न कैंसिल होने लगा तो इसका खुलासा हुआ।

एग्जाम्पल एक

मुट्ठीगंज निवासी गल्ला व्यापारी रोहित ने आनलाइन अपने फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न सब्मिट किया। कुछ दिन बाद पता चला कि उनका आईटीआर पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है। इसका कारण पता लगाने लगे तो पता चला कि उन्होंने आईटीआर तो भर दिया लेकिन, वेरिफाई का प्रॉसेज नहीं पूरा कर सके। इसके चलते ऐसा हो रहा है।

एग्जाम्पल दो

करछना निवासी इलेक्ट्रिक व्यापारी राजेश कुमार ने जुलाई फ‌र्स्ट वीक में ही आईटीआर फाइल कर दिया। कुछ दिन बाद मैसेज आया कि उनका आईटीआर सबमिट नहीं हुआ है। इससे वह सन्नाटे में आ गये। करछना से इसका कारण जानने के लिए वह शहर आये। जानकारी करने पर पता चला कि वेरिफाई का प्रॉसेज पूरा न होने पर ऐसा मैसेज आया है।

ओटीपी से करें वेरिफिकेशन

सीए सुमित अग्रवाल कहते हैं कि आधार ओटीपी के जरिए आईटीआर को वेरिफाई किया जा सकता है। वन टाइम पासवर्ड से वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है। आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए लॉग इन करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा। इस ओटीपी को फिल करते ही आप द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा।

वेरीफाई करने को यह प्रक्रिया अपनाएं

ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxXindiaefiling.gov.in पर जाएं।

पोर्टल पर लिंक आधार ऑप्शन को एसेस करें। आपका आधार, पैन से लिंक नहीं है तो इसका उपयोग करें

पोर्टल पर ई-वेरिफाई आप्शन को क्लिक करें।

आधार ओटीपी के लिए ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर जेनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें

इसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

ओटीपी को पोर्टल पर दिए गए स्पेश में फिल करें

प्रॉसेस पूरा होने पर पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई का मैसेज दिखेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर वेरिफाई करने के चार और ऑप्शन देता है। आप बैंक एटीएम, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और नेट बैंकिंग के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं।

वेरीफाई न करने का नुकसान

सीए विनय गोयल बताते हैं कि रिटर्न वेरिफाई नहीं कराया गया तो रिफंड नहीं मिलेगा

रिटर्न फाइल करने के 120 दिन तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा।

आपको नोटिस जारी करके जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने को कहा जा सकता है

बैंक अकाउंट के माध्यम से भी इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरीफाई करने की सुविधा है। हर बैंक की तरफ से यह सुविधा नहीं दी जाती। आप इस विकल्प को चुनने से पहले अपने बैंक में यह चेक कर लें।

रोहित सहगल