पिछले महीने 22 अगस्त को मुंबई में बंद पड़ी शक्ति मिल के सुनसान कम्पाउंड में 23 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ पांचों लोगों ने  सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था.

महिला पत्रकार एक असाइनमेंट के तहत अपने साथी के साथ तस्वीरें लेने गई थी. इस दौरान अभियुक्तों ने उसके साथी को बुरी तरह पीटा और बेल्ट से बांध दिया.

दिल्ली की दर्दनाक घटना के बाद मुंबई में हुई इस घटना के खिलाफ देश की आर्थिक राजधानी समेत कई शहरों में  प्रदर्शन फूट पड़े थे.

छह सौ पृष्ठों का आरोप पत्र

पुलिस ने अपने छह सौ पृष्ठों के आरोप पत्र में घटना स्थल से लिए गए फॉरेंसिंक साक्ष्यों, डीएनए विश्लेषण और फोन कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा 86 गवाहों को प्रमुख आधार माना है.

मुंबई बलात्कार कांडः पांच के खिलाफ चार्जशीट दायर

अभियुक्तों- सलीम अंसारी, विजय जाधव, मोहम्मद क़ासिम हाफ़िज शेख़ उर्फ क़ासिम बंगाली, सिराज़ रहमान ख़ान और एक नाबालिग- को घटना के कुछ ही दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.

घटना के सामने आने के बाद एक अन्य महिला टेलीफोन ऑपरेटर ने भी उक्त पांचों में से तीन अभियुक्तों पर अपने साथ जुलाई में बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था.

ये धाराएं लगीं

आरोप पत्र में पांचों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) यानी सामूहिक बलात्कार, 377 यानी अप्राकृतिक दुराचार, 201 यानी साक्ष्यों को मिटाना और 120(बी) यानी आपराधिक षड्यंत्र और 34 मिलकर की गई साजिश लगाई गई हैं.

समाचार एजेंसी एएफपी ने मुंबई पुलिस के प्रवक्ता सत्य नारायन चौधरी के हवाले से बताया है कि पांचवें नाबालिग अभियुक्त के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है क्योंकि अरपाध के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी.

कम नहीं हो रहे अपराध

हालांकि दिल्ली और मुंबई की घटनाओं ने मीडिया का काफी ध्यान आकृष्ट किया और पूरे देश में प्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं.

इसी महीने की शुरुआत में मुंबई के एक स्कूल बस क्लीनर को चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

गुरुवार को ही राजस्थान के एक मंत्री बाबूलाल नागर को बलात्कार के आरोप के चलते इस्तीफा देना पड़ा.

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