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PRAYAGRAJ: ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए गुड न्यूज है. एक मई से रेलवे अपने बोर्डिग संबंधी रूल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब पैसेंजर्स ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले अपना बोर्डिग स्टेशन चेंज कर सकेंगे. यानी आप चार्ट बनने से पहले अपना स्टेशन बदल सकेंगे. इस नए नियम का फायदा जनरल कोटे के तहत रिजर्वेशन कराने वालों के साथ तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराने वालों को भी मिलेगा.

तो नहीं मिलेगा रिफंड
ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक कराते समय आपने जिस बोर्डिंग स्टेशन को चुना है, लेकिन बाद में इस स्टेशन को बदलवाना चाहते हैं, तो अब एक मई से यह काम आसानी से हो जाएगा. लेकिन इसमें एक शर्त भी है. रेलवे का कहना है कि इस टिकट पर कैंसल कराने पर रिफंड नहीं मिलेगा.

ऐसे चेंज कर सकते हैं बोर्डिग स्टेशन

-जिन पैसेंजर्स के पास टिकट की हार्ड कॉपी है उन्हें ओरिजनेटिंग स्टेशन (जहां से ट्रेन चलना शुरू होती है) पर लिखित में आवेदन करना होगा.

-जिन यात्रियों के पास ई-टिकट है वे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर पहला चार्ट तैयार होने से पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं.

-जो यात्री इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं अपना सकते, वे रेलवे को 139 नंबर पर कॉल करके बोर्डिंग स्टेशन बदलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. यह फोन भी ट्रेन के चलने से चार घंटे पहले करना होगा.

-इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा.

यह था बोर्डिंग चेंज करने का पुराना नियम

- टिकट बुक कराने वाले यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं.

-अगर किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग में बदलाव किया है तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता.

-अगर यात्री बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने के बाद पुराने स्टेशन से ही यात्रा कर रहा है तो उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा.

-बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार बदलाव किया जा सकता है.

-ई-टिकट पर ऑनलाइन बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का विकल्प नहीं मिलता.