-सीबीआई डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर पूर्व मंत्री के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी प्राथिमकी

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PATNA : बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध प्रतिबंधित हथियार और जिंदा कारतूस की बरामदगी मामले में उच्च्च न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होते ही पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार की सुबह थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस बल ने पूर्व मंत्री के चेरिया बरियारप़ुर स्थित आवास पर छापेमारी कर वहां तैनात सुरक्षा गार्ड महेश कुमार को थाना लाया। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।

भागलपुर जेल जाएंगे ब्रजेश

इधर मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर जेल से भागलपुर शिफ्ट किया जाएगा। उसके रसूख को सीबीआइ समझने लगी है, अंदेशा है कि वह मुजफ्फरपुर में रहेगा तो गवाहों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करता रहेगा। सीबीआइ के अनुरोध पर कारा प्रशासन ने ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारा से भागलपुर केन्द्रीय कारा भेजने का निर्णय लिया है। ब्रजेश को अगले 48 घंटे में मुजफ्फरपुर से भागलपुर स्थानांतरित किया जाना है। गुरुवार को आदेश निर्गत होने की पूरी संभावना है।