नई दिल्ली (पीटीआई)। इसमें कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट में कर्जदाताओं को राहत के लिए 29 फरवरी की ड्यू डेट इस योजना के लाभ के लिए कंसीडर की जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो भी अंतर होगा उसे एक्सग्रेशिया के तौर पर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राहत के लिए बेंचमार्क दर लागू किए जाएंगे। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक ने लोन की ईएमआई के लिए क्या करार तय किया था।

इन आठ सेक्टर के लोगों को मिलेगी राहत

फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के तहत आते हैं। इस प्रकार के लोन ब्याज पर ब्याज माफी योजना से संबंधित उन आठ सेग्मेंट या स्कीम के तहत योग्य नहीं है। बुधवार को मंत्रालय द्वारा जारी एफएक्यू के मुताबिक, जिन सेक्टर्स को इस स्कीम के तहत राहत के लिए चुना गया है वे हैं एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन, प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन और कंज्म्पशन लोन।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया आदेश

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सभी लोन देने वाली संस्थाओं जिनमें नाॅन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी शामिल हैं, को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज को सरकार के आदेश पर माफ करने को कहा है। यह योजना छह महीने के माॅरटोरियम अवधि के लिए होगी, जो सरकार ने 5 नवंबर तक तय की थी। पिछले शुक्रवार को सरकार ने लोन लेने वालों के खातों में एक्सग्रेशिया भुगतान योजना की घोषणा की थी। इसके तहत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत के तौर पर दिया जाएगा।

खुद क्रेडिट होगी एक्सग्रेशिया की राशि

यह योजना 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए है। इस योजना का कट ऑफ डेट 29 फरवरी, 2020 है। इस योजना का लाभ लोन देने वाले सभी संस्थानों को देना होगा। इसमें कहा गया है कि रिफंड अवधि 1 मार्च से 21 अगस्त, 2020 तक छह महीने या 184 दिनों के लिए है। एक्सग्रेशिया के लिए ग्राहकों किसी प्रकार आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सभी पात्र ग्राहकों के खाते में एक्सग्रेशिया की राशि खुद ब खुद क्रेडिट हो जाएगी।

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