यूपी बोर्ड में अवैध नियुक्ति की शिकायत तय करने का निर्देश

कोर्ट ने कहा, प्रमुख सचिव तीन माह में लें निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में 37 लिपिकों की अवैध नियुक्तियों की शिकायत पर प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति को 3 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा एसडी सिंह की खण्डपीठ ने मुकुल अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि 1999 में सीधी भर्ती के पदों पर मृतक आश्रित कोटे में नियम विरुद्ध मनमाने तौर पर अवैध नियुक्तियां की गयी हैं। प्रमुख सचिव को इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।