न्यायाधीश ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया

PRAYAGRAJ: अल्प संख्यक मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कुर्की नोटिस भी जारी किया। मुकदमा 31 वर्ष पुराना है, अग्रिम सुनवाई तिथि 22 फरवरी मुकर्रर की गई है।

ट्रक से उतारकर मारा पीटा

मामला लखनऊ जिले के थाना वजीरगंज में 19 मई 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने रपट दर्ज कराया था कि वह ट्रक लेकर छत्ते पुल की तरफ जा रहा था उसी वक्त अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा साइकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए। दोनों लोगों ने ट्रक के सामने साइकिल खड़ा करके ड्राइवर लल्लन को ट्रक से उतार कर लाल घूसों से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी।

लगातार अनुपस्थित है अभियुक्त

कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात निष्कर्ष में पाया कि मुकदमा अत्यंत पुराना है। अभियुक्त लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के त्वरित निस्तारण निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है।

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मुकदमा वापसी की अनुमति दी

PRAYAGRAJ: विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पशु पालन मंत्री एसपी सिंह बघेल के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की वापसी की अर्जी दी तथा शासन द्वारा जारी पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

मामला जिला फिरोजाबाद के थाना जसराना में अचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा एक अप्रैल 2014 को दर्ज किया गया। इसमें आरोपित किया गया कि लोक सभा फिरोजाबाद प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल व वृंदावन गुप्ता द्वारा रोड शो में अनुमति से अधिक वाहन के साथ तमाम लोग मौजूद थे। शासन द्वारा मुकदमा वापसी की अर्जी दिए जाने पर कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति प्रदान किया।