-13 तरह की पकी हुई खाद्य सामग्री पर लगायी गई रोक

-20 तरह के प्रोडक्ट ही मिलेंगे कैंटीन में

BAREILLY: जेलों की कैंटीन में गड़बड़ी की शिकायतों पर सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब यूपी की सभी जेलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरह कैंटीन व्यवस्था लागू होगी। जेल के अंदर पकी हुई खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी। 13 तरह की पकी खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जेल में 20 तरह की खाद्य सामग्री की ही बिक्री हो सकेगी। इस संबंध में शासन ने कारागार प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है।

तीन वर्ष पहले का आदेश खारिज

जेलों में 30 नवंबर 2015 को 13 पकी हुई खाद्य सामग्री की बिक्री का आदेश जारी किया गया था। यह सामान बंदियों को उपलब्ध कराया जाता था लेकिन इसमें गड़बड़ी की जा रही थी और दाम अधिक लेकर सामान घटिया उपलब्ध कराया जा रहा था। इसी के चलते इस आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

यह 20 वस्तुएं ही बिकेंगी

1-दही या लस्सी ब्रांडेड कंपनी का पैक्ड, 2-दूध और मट्ठा ब्रांडेड कंपनी का पैक्ड, 3-पैक्ड बिस्किट, 4-पैक्ड नमकीन, 5-टूथ पेस्ट व पाउडर, 6-टूथ ब्रश, 7-पैक्ड आचार, 8-साबुन, 9-तेल, सरसों, आंवला, नारियल का प्लास्टिक पैक में, 10-चना, 11-घी ब्रांडेड पॉली पैक में, 12-ब्रेड या बन, 13-पैक्ड लइया या चना, 14-बनी हुई चाय, 15-बूट पॉलिश, 16-कच्छा, 17-बनियान, 18-चप्पल-जूता, 19-रूमाल, तौलिया या गमछा, 20-मोजे, मच्छर क्वायल या क्रीम