RANCHI : राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 7.5 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम की व्यवस्था नए सेशन से करेगी। फाइनांस डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि आगामी बजट में इस स्कीम के लिए राशि का प्रावधान कर दिया गया है। अब एसटी, एससी व ओबीसी स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन में लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। उनके लोन की गारंटी सरकार लेगी। बैठक में कल्याण सचिव हिमानी पांडेय समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे।

बनाया जाएगा पोर्टल

अमित खरे ने बताया कि एजुकेशन लोन के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। सभी आवेदन इस पोर्टल पर रखा जाएगा तथा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह एजुकेशन लोन से संबंधित आवेदनों ककी समीक्षा की जाएगी। इसकी पात्रता के लिए शिक्षण संस्थानों की सूची भी बनायी जाएगी, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सभी केन्द्रीय संस्थान सम्मिलित होंगे। साथ ही, राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान भी सम्मिलित होंगे।

लागू स्कीम के तहत ही मिलेगा लोन

जिन छात्र-छात्राओं को 7.5 लाख रूपये से कम का ऋण लेना है, उन्हें व‌र्त्तमान में बैंको द्वारा लागू योजना के अन्तर्गत ही बिना गारंटी के ऋण-सुविधा दी जाएगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र-छात्राएं जिन्हें 7.5 लाख से अधिक की राशि ऋण स्वरूप लेना है, उन पर झारखण्ड शिक्षा ऋण गारंटी योजना लागू की जाएगी।

संस्थानों की तैयार हो रही लिस्ट

एसटी, एससी व ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स 7.5 लाख से ज्यादा एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे उन्हें आवेदन के साथ यूआईडी नंबर भी देना होगा। अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे संस्थाओं की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के शिक्षा ऋण गारंटी की सुविधा हो।