JAMSHEDPUR: पोटका थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में किशन धाल को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर क्क् दिसंबर को सुनवाई होगी। दुष्कर्म के मामले में सात गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। पोटका निवासी किशोरी ने किशन धाल के खिलाफ पोटका थाना में दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए ख्7 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार पीडि़ता परियोजना बालिका उच्च विद्यालय से पढ़ कर ख्7 अप्रैल को करीब क्क्.ब्0 बजे लौट रही थी। उसी दौरान किशन धाल ने पीडि़ता को पकड़ लिया और उसे झाडि़यों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर के बाद एक मोटरसाइकिल की आवाज उस ओर आने से किशन धाल पीडि़ता को छोड़कर भाग गया। मामले की जानकारी पीडि़ता ने अपने घर जाकर दी तो गांव में पंचायती हुई। इसमें किशन के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया था।

उपेंद्र सिंह और रवि शेखर की जमानत याचिका खारिज

रामशकल प्रसाद उर्फ रामशकल यादव हत्याकांड के आरोप में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद उपेंद्र सिंह और रवि शेखर की जमानत याचिका बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्यप्रकाश सिन्हा की कोर्ट ने खारिज कर दी। उपेंद्र की जमानत याचिका पर प्रभारी लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार प्रसाद जबकि बचाव पक्ष की ओर से सीएसपी राय ने बहस की। इससे पूर्व हत्या के मामले में फरार आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पूर्व में ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मृतक रामशकल यादव की पत्नी रंजू देवी ने विक्की तपाडि़या, संदीप तपाडि़या व मुन्ना के खिलाफ रामशकल यादव की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक अगस्त ख्0क्भ् को बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जुबिली पार्क में टहलने के दौरान शूटरों ने रामशकल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें साजिशकर्ता के रूप में उपेंद्र सिंह का नाम आया था। रामशकल हत्याकांड में रवि शेखर भी शामिल था।