JAMSHEDPUR: आंध्र एसोसिएशन कदमा में ट्रस्टियों द्वारा सात फरवरी को बुलाई गई एजीएम पर एसडीओ धालभूम ने रोक लगा दी है। धालभूम एसडीओ ने एसोसिएशन की वर्तमान कमेटी और ट्रस्टियों की ओर से दिए आवेदनों की जांच जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से करवाई। उन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में यह पाया कि एसोसिएशन में एजीएम बुलाने का अधिकार महासचिव को है। महासचिव प्रबंधन कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव या 25 प्रतिशत सदस्यों की सहमति से यह कार्य करेंगे। अगर महासचिव आमसभा बुला पाने में असमर्थ होते हैं तब ही इस मामले में ट्रस्टी हस्तक्षेप कर सकते हैं। एसडीओ द्वारा जारी आदेश में बताया है कि दोनों पक्षों की ओर दिए गए आवेदन में यह प्रतीत होता है दोनों पक्ष इस मामले को लेकर अति उग्र हैं। इस कारण यहां विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति में सात मार्च को प्रस्तावित आमसभा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वर्तमान कमेटी के पक्ष में फैसला

आंध्र एसोसिएशन कदमा के अध्यक्ष पीवीटी राव तथा महासचिव ए भास्कर राव ने कहा कि एसडीओ वर्तमान कमेटी के पक्ष में फैसला दिया है। एसडीओ के आदेश से यह स्पष्ट है कि ट्रस्टियों द्वारा कमेटी को भंग किए जाने की सूचना भ्रामक है। आदेश में स्पष्ट है कि सबसे पहले आमसभा बुलाने का हक वर्तमान कमेटी की अनुमति से महासचिव को है। महासचिव ने कहा कि वर्तमान कमेटी की ओर से ट्रस्टियों और पूर्व महासचिव की पोल खोले जाने संबंधी पत्र को सार्वजनिक कर दिए जाने से कई सदस्यों ने ट्रस्टियों और पूर्व महासचिव द्वारा किए गए कार्यो की ¨नदा की है।

ट्रस्टी के अधिकारों को भी माना

ट्रस्टियों द्वारा आहूत आंध्र एसोसिएशन एसोसिएशन कदमा की आमसभा को द्वारा स्थगित किए जाने के संबंध में ट्रस्टी एम भास्कर राव ने कहा कि अनुमंडल अधिकारी के आदेश में ट्रस्टियों के अधिकार को भी माना गया है। वर्तमान अध्यक्ष एवं महासचिव को एक अवसर दिया गया कि वे आमसभा बुलावे। एसडीओ के आदेश के बाद ट्रस्टियों द्वारा सात मार्च को प्रस्तावित आमसभा को स्थगित कर दिया गया है।