रांची: सिटी में लगातार ट्रैफिक जाम में फंस रहे लोगों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए रांची नगर निगम अब एक्शन मोड में आ गया है। इसके तहत नगर निगम ने अब कई सड़कों पर टो-अवे जोन की घोषणा की है। इन चिह्नित स्थानों पर निगम द्वारा नोटिस भी लगाया गया है। शनिवार को निगम ने सिटी की कुल 20 जगहों को टो-अवे जोन के रूप में चिह्नित किया, जहां गाड़ी पार्क करने पर रांची नगर निगम उस गाड़ी को उठाकर ले जायेगा और गाड़ी ओनर पर फाइन भी लगाएगा।

रिपब्लिक डे के बाद अभियान

टो-अवे जोन घोषित किये गये स्थानों पर गणतंत्र दिवस के बाद, यानी 27 जनवरी से सघन अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान उपनगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन के नेतृत्व में एनफोर्समेंट टीम द्वारा चलाया जाएगा। इस दौरान अगर इन टो-अवे जोन में कोई भी गाड़ी पार्क की जाती है, तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।

पहले भी हुई पहल

ऐसा नहीं है कि टो-अवे की पहल पहली बार हो रही है। पहले भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई इलाकों को टो-अवे जोन घोषित किया जा चुका है। वहां की सड़कों पर साइन बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन अवैध पार्किग की समस्या हमेशा बनी रही है। विशेषकर अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर सुजाता चौक तक अवैध पार्किग की समस्या आम है। ऐसे में अब यह अभियान अगर सफल होता है तो राजधानीवासियों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी।

ये हैं टो-अवे जोन

रांची नगर निगम ने सिटी की जिन 20 जगहों को टो-अवे जोन के रूप में चिह्नित किया है, उनमें कचहरी रोड स्थित रांची नगर निगम की न्यू बिल्डिंग के पास व अटल वेंडर मार्केट के पास, रेडियम रोड, मेन रोड, रोस्पा टावर के पास, कचहरी रोड में गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास, नागा बाबा खटाल, अल्बर्ट एक्का चौक, लालपुर चौक, सेंट जेवियर्स कॉलेज के पास, ऑर्किड हॉस्पिटल के पास, लालपुर स्थित पेंटालून्स के पास, किशोरगंज चौक, हरमू चौक, सरकुलर रोड, वीमेंस कॉलेज के पास, कांटाटोली चौक, कोकर चौक, करमटोली चौक शामिल हैं। इन स्थानों पर अगर कोई अपनी गाड़ी पार्क करता है, तो रांची नगर निगम उस गाड़ी को उठाकर ले जायेगा और जुर्माना भी लगाएगा।

ये भी घोषित होंगे टो अवे जोन

डीएमसी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में हरमू रोड से बाईपास, राजभवन से रिम्स होते हुए बरियातू रोड, मोरहाबादी से एसएसपी आवास सहित कई अन्य जगहों को भी टो-अवे जोन बनाने का फैसला निगम ने किया है।

अवैध पार्किग में 200 रुपए फाइन

जब्त किये वाहनों पर जुर्माने के सवाल पर उपनगर आयुक्त ने बताया कि अवैध पार्किग होने पर रांची नगर निगम गाड़ी ओनर पर 200 रुपए का जुर्माना लगाएगा। उसके बाद जब्त वाहन को ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस संबंधित वाहन के कागजात चेक करेगी। कागजात नहीं होने की स्थिति में परिवहन नियम के तहत जो भी जुर्माने की दर निर्धारित होगी, उसे वसूला जाएगा।