रांची: झारखंड में कोरोना के नए मामलों के मिलने की रफ्तार कम होने और एक्टिव केसेज घटने के साथ ही राज्य सरकार ने अनलॉक-6 के तहत कई तरह की रियायतों की घोषणा की है। गुरुवार को डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन की ओर से आदेश जारी कर 1 नवंबर से खुले मैदान में 200 लोगों के साथ कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दे दी है। इसके अलावा बंद स्थान पर कुल क्षमता का 50 फीसदी के साथ कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। हालांकि, बंद हॉल में भी 200 लोगों से अधिक के जुटान की इजाजत नहीं होगी। एक और बड़ी राहत यह है कि 8 नवंबर से इंटर स्टेट बसों का परिचालन होगा। इससे लोग झारखंड से बाहर जा सकेंगे और बाहर से झारखंड आ सकेंगे।

बाहर से आने वालों को राहत

दीपावली और छठ पर्व के पूर्व लॉकडाउन के नियमों में छूट देकर राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर झारखंड के लोगों को राहत दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति देते हुए राज्य सरकार ने बसों के संचालन, जिम और बार खोलने तक की अनुमति दी है। वहीं, दूसरे राज्यों से झारखंड पहुंचनेवाले स्थानीय लोगों को राज्य सरकार ने 14 दिनों के क्वारंटाइन की बाध्यता से राहत देने का निर्णय लिया है। इस सदंर्भ में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

फार्म भरने स्कूल जा सकेंगे स्टूडेंट्स

सरकार ने स्कूल-कालेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के संचालन की अनुमति तो अभी नहीं दी है लेकिन बोर्ड का फार्म भरने के लिए अभिभावकों की इजाजत से छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकार के मुखिया के तौर पर मुख्य सचिव ने इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है।

क्वारंटीन की बाध्यता समाप्त

केंद्र सरकार के स्तर से विभिन्न स्तरों पर दिए गए राहत के बाद अब राज्य सरकार ने भी लोगों के लिए छूट की घोषणा कर दी है। अंतरराज्यीय यात्रा करनेवाले लोगों पर 14 दिनों की क्वारंटीन की बाध्यता को समाप्त करते हुए सरकार ने पूर्व में 17 अगस्त को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों को वैसे छात्रों को बुलाने की अनुमति दी गई है जिन्हें किसी ना किसी बोर्ड से फॉर्म भरना हो।

जिम खोलने की मंजूरी

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के आधार पर कंटेनमेंट जोन के बाहर जिम का संचालन हो सकेगा। परिवहन विभाग से जारी दिशा-निर्देश के आधार पर अब इंटर स्टेट बसों का संचालन आठ नवंबर से हो सकेगा। इससे बिहार जाने और वहां से आनेवाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। खास कर छठ में बड़ी संख्या में यहां से लोग बिहार जाते हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी लोगों को राहत मिलेगी।

इन पर जारी रहेगी रोक

- सभी प्रकार के जुलूस-धरना, मेला, प्रदर्शनी, दर्शकों के साथ खेल के कार्यक्रम।

- स्कूल, कॉलेज और को¨चग संस्थानों के संचालन पर रोक जारी।

- सिनेमा हॉल, स्वी¨मग पूल एवं मनोरंजन के पार्कों पर पाबंदी जारी।

- दुमका व बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव के संबंध में 11 अक्टूबर को निर्गत आदेश जारी रहेगा।

- भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फेस कवर, मास्क अनिवार्य है। यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई होगी।

- भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दो व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी अनिवार्य है। पब्लिक प्लेस पर थूकना मना है।

- भीड़भाड़ वाले स्थान पर शराब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू प्रतिबंधित है।