रांची : शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त ने राजधानी में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके तहत नगर निगम उन लोगों पर जुर्माना करेगा जिनके घर के सामने कचरा पड़ा मिलेगा। यह बहाना नहीं चलेगा कि पड़ोसी ने घर के सामने कचरा फेंक दिया है। नगर निगम भवन के प्रकार के हिसाब से 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना करेगा।

लोगों की लापरवाही

रांची नगर निगम पिछले एक माह से लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन चंद लोगों की लापरवाही के कारण शहर स्वच्छ नहीं हो पा रहा है। निगम अब अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि शहर स्च्च्छ हो इसके लिए अब निगम गली-मोहल्ले में अभियान चलाएगा। इस दौरान जिसके घर के सामने कचरा मिलेगा, निगम उसी से 500 रुपये न्यूनतम जुर्माना वसूलेगा। इसलिए लोग अब अपनी आदत में सुधार करें।

एक सप्ताह लाइसेंस जांच बंद

नगर निगम इधर कई दिनों से दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस की जांच कर रहा था। इसके बाद चैंबर के पदाधिकारी नगर आयुक्त से मिले और मोहलत देने की मांग की। उन्हें हफ्ते भर की मोहलत दी गई है। इस अवधि में ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने पर कार्रवाई फिर शुरू कर दी जाएगी। हफ्ते भर बाद नगर निगम ट्रेड लाइसेंस की जांच का काम दोबारा शुरू करेगा। इस दौरान हफ्ते भर में नगर निगम कैंप लगाकर दुकानदारों के लाइसेंस बनाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि हाल के दिनों में नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस को लेकर काफी अभियान चलाया गया। इस अभियान में छोटे दुकानदारों पर कम, लेकिन बड़े प्रतिष्ठानों पर सबसे अधिक जुर्माना किया गया।

चैंबर ने किया था आग्रह

अब चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक सप्ताह की मोहलत देने का आग्रह किया था। आग्रह को स्वीकार करते हुए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। नगर आयुक्त ने कहा कि चैंबर जहां जहां के लिए आग्रह करेगा, हम संबंधित जगह पर कैंप लगाएंगे। एक सप्ताह के बाद बिना ट्रेड लाइसेंस वाली दुकानों पर 25 हजार का जुर्माना किया जाएगा।

रेसिडेंशियल का कॉमर्शियल यूज बंद हो

नगर आयुक्त ने कहा कि जिस भवन का नक्शा आवासीय के लिए स्वीकृत हुआ है, वहां किसी भी हाल में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे भवनों को सील किया जाएगा। अगर किसी को ऐसे भवनों की जानकारी है तो वे निगम के हेल्पलाइन नंबर 06512200011 पर सूचना दे सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि आवासीय भवनों में संचालित दुकानों का अगर कोई ट्रेड लाइसेंस भी ले लेता है तो वह मान्य नहीं होगा।

शहर से बाहर होंगे खटाल

नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में संचालित हो रहे ऐसे खटाल, जिनकी वजह से शहर में गंदगी फैल रही है, शहर से बाहर किया जाएगा। आम लोग इसके लिए जागरूक हों। इसकी सूचना निगम के हेल्पलाइन नंबर पर दें।

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