रांची: सिटी में ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिरता जा रहा है। कुछ इलाकों को तो अब ड्राई जोन भी घोषित किया जा चुका है। फिर भी सिटी में जगह-जगह पानी का कारोबार शुरू कर दिया गया है। जहां से हर दिन हजारों लीटर पानी तो निकाला जा रहा है। लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। ऐसे में अब रांची नगर निगम ने पानी का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की है, जिसके तहत पानी का कारोबार करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी अगर वे लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनपर नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सिटी में 200 से ज्यादा प्लांट

रांची नगर निगम चार जोन में बंटा है। ऐसे में हर इलाके में ज्यादातर लोग पीने के लिए जार वाला पानी ही डिमांड कर रहे हैं, जिसकी सप्लाई के लिए हर मोहल्ले में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया है। ये लोग 20 रुपए से 40 रुपए में एक जार पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके लिए न तो प्लांट चलाने वालों ने लाइसेंस लिया है और न ही पानी की टेस्टिंग कराई है।

एक प्लांट से 150 जार पानी

फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए लोगों ने अपने घर व दुकान के अलावा रोड किनारे ही बोरिंग करा दी है। अब उसमें से हर दिन 4-5 हजार लीटर पानी निकाल रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्रॉसेस के कारण आधा पानी बेकार में बह जाता है। इसके बाद 20 लीटर वाले जार में भरकर लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है, जिससे साफ है कि इस चक्कर में भी काफी पानी बर्बाद हो जाता है।

लाइसेंस के साथ पानी का सर्टिफिकेट

पानी का कारोबार करने के लिए नगर निगम ने नियम बनाया है, जिसके तहत पहले तो ट्रेड लाइसेंस लेना है। वहीं बोरिंग के पास ही रिचार्ज पिट बनाना है ताकि कहीं से भी पानी रिचार्ज पिट में जाता रहे। इससे पानी की निकासी होने के साथ ही उसमें पानी स्टोर भी हो सके। लेकिन सिटी में अधिकतर कारोबार करने वालों ने ट्रेड लाइसेंस भी नहीं लिया है। वहीं पानी की टेस्टिंग कराने के बाद ही उसकी सप्लाई करनी है। फिर भी किसी ने पानी की टेस्टिंग नहीं कराई है।

निगम पहले भेजेगा नोटिस, फिर एक्शन

रांची नगर निगम पानी के ऐसे कारोबारियों को पहले लाइसेंस के लिए नोटिस भेजेगा। इसके बाद भी अगर वे लाइसेंस नहीं लेते हैं तो नगर निगम की ओर से छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। इसमें गलत पाए जाने पर पहले पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद नोटिस थमाया जाएगा। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर एक्ट के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम का एक बड़ा इलाका ड्राई जोन बन चुका है। मार्च-अप्रैल तक तो पानी मिलता है। लेकिन मई आते ही स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए जो लोग पानी का कारोबार कर रहे हैं वो नियम के साथ करें। अगर किसी ने लाइसेंस नहीं लिया है और पानी बिना टेस्टिंग कराए बेच रहे हैं तो उन्हें चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। फिर उनपर एक्शन लिया जाएगा।

आशा लकड़ा, मेयर, रांची