रांची: रांची में निजी और सरकारी दीवारों पर विज्ञापन लगानेवालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों को रांची नगर निगम चिन्हित करके अब कार्रवाई करने जा रहा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने एक संदेश जारी कर कहा है कि किसी भी दीवार चाहे वो सार्वजनिक हो या प्राइवेट के ऊपर किसी तरह का रंग-रोगन, विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति जरूरी होगी। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत यह जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऐसे दीवारों पर विज्ञापन तभी लगा सकता है, जब उसने निगम के सक्षम अधिकारी से इस काम की अनुमति ले ली हो।

कॉलेजों की दीवारों पर विज्ञापन

ऐसा देखा जा रहा है कि निगम क्षेत्र स्थित सरकारी व निजी दीवारों पर (विशेष कर कॉलेजों व स्किल डेवपलमेंट सेंटरों में) में साफ-सफाई, कोचिंग संस्थानों, दवाई-दुकानों सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों का विज्ञापन छपा रहता है, जो कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के तहत अध्याय-19 के तहत गैर-कानूनी है। नगर आयुक्त ने कहा है कि ऐसी दीवारों पर चिपकाये विज्ञापनों की सूची निगम द्वारा बनायी जा रही है। जल्द ही ऐसे लोगों को निगम नोटिस भेजेगा। नोटिस भेज कर निगम इन लोगों को अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि सहित इससे जुड़े दंडात्मक प्रावधानों से अवगत करायेगा।

चल रहा रमणीक रांची अभियान

बता दें कि रमणीक रांची के तहत निगम ने पिछले दिनों सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत की थी। अभियान के तहत निगम ने राजधानीवासियों से अपील की थी कि अगर किसी के घर के समक्ष अनाधिकृत संरचना का निर्माण हो रहा है, तो निगम को इसकी सूचना दें। निगम तत्काल इस पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा अनाधिकृत खटालों की भी सूचना देने की बात की गयी है।