रांची(ब्यूरो)। लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी लाइसेंसी आम्र्स हैं, उनको इस बार चुनाव के दौरान जमा नहीं करना होगा। हथियार का थाना में फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, 27 मार्च से 30 मार्च तक सुबह के दस बजे से दोपहर दो बजे तक फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें वैसे लोगों को आम्र्स जमा करना होगा, जिन पर कोई आरोप हो, चुनाव के दौरान धांधली का आरोप पहले से लगा हो, हथियार का मिस यूज पहले किया हो, ऐसे लोगों को अपना आम्र्स जमा करना होगा।

दो से अधिक हथियार नहीं

एक व्यक्ति दो से अधिक हथियार किसी सूरत में नहीं रख सकेगा। पहले एक व्यक्ति को तीन हथियार रखने की अनुमति थी। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जिनके पास तीन लाइसेंसी हथियार हैं। तीन हथियार रखने वालों में कई वीवीआइपी और नामचीन हस्तियां शामिल हैं। केंद्र सरकार के कानून, आम्र्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत दो से अधिक लाइसेंसी शस्त्र नहीं रखने की अनुमति दी गई है।

रद्द भी हो सकता है हथियार

वैसे लोग जिन पर एफआईआर दर्ज है और विभिन्न मामलों में वांछित हैं उनके हथियारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में हथियारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लाइसेंसी हथियार का फिजिकल वेरिफिकेशन थाने में कराना है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। रांची में 3400 के करीब लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस हैं।

सबसे अधिक रांची शहर में

रांची जिले में सबसे अधिक हथियारों के लाइसेंस हैं। सिटी में 2500 से अधिक लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस हैं। प्रशासनिक निर्देश में 30 मार्च तक सभी को हथियार का वेरिफिकेशन करना है। हालांकि, रांची में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया गया है।

यहां जमा करना होगा लाइसेंस

जिला प्रशासन द्वारा जिन लोगों को छूट नहीं दी गई है, उन्हें स्थानीय थाना, ओपी, सरकारी मालखाना या अधिकृत शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में निश्चित रूप से लाइसेंसी हथियार जमा करना होगा। हथियार को जमा करने के बाद संबंधित शस्त्र के लाइसेंस को मूल रूप से जिला सामान्य शाखा, रांची में जमाकर रसीद प्राप्त कर लेंगे। सभी संबंधित थाना, ओपी प्रभारी, मालखाना प्रभारी या शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानदार को ऐसे मामलों में जमा शस्त्र का एक अलग से रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें लाइसेंसधारी का नाम एवं पता, लाइसेंस नंबर, शस्त्र का प्रकार एवं संख्या तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जिला शस्त्र कार्यालय में इस संबंध में सभी लाइसेंसधारियों को दिशा-निर्देश भी दिया गया है।

नहीं तो होगी कार्रवाई

लाइसेंसी हथियार संबंधित थाना में वेरिफिकेशन कराना होगा। सभी सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारियों और ओपी प्रभारी को निर्देश दिया था कि अपने स्तर से लाइसेंसी हथियार धारक को सूचित कर हथियार का वेरिफिकेशन करा लें, अगर कोई इस अवधि तक हथियार की जांच नहीं कराता है तो ऐसे लोगों पर शस्त्र अधिनियम नियमावली के तहत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।