RANCHI:रांची की बूटी बस्ती में बीटेक छात्रा से दुष्कर्म व निर्मम हत्या मामले में सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को राहुल राय उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन(23)को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को आइपीसी की धारा 201, 429, 302, 376 में दोषी ठहराया गया है। 21 दिसंबर को सजा सुनायी जाएगी।

क्या है मामला

शुक्रवार को राहुल को कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआइ की अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह पेश किए गए थे। 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपी बनाया था। उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था। 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। राहुल मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय का रहने वाला है।

रेप के बाद जलाने का प्रयास

अभियुक्त राहुल ने दुष्कर्म के बाद गला दबा कर हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को जलाने का प्रयास किया। शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले सीबीआइ माता-पिता के डीएनए जांच के आधार पर आगे बढ़ी।

नालंदा में हुई थी दोनों की मुलाकात

आरोपी मूलरूप से बिहार के नालंदा जिले के धूरगांव के एकंगरसराय का रहने वाला है। अक्षय की बड़ी बहन की शादी एकंगरसराय में हुई थी। वहीं पहली बार अक्षय की राहुल से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर रांची में ही मुलाकात हुई।

16 दिन में कराई 30 गवाही

आरोप साबित करने के लिए सीबीआई की ओर से 30 लोगों को गवाह बनाया गया था। अभियोजन पक्ष ने 16 दिन में 30 लोगों की गवाही पूरी कराई।