RANCHI: एडमिनिस्ट्रेशन के रडार पर स्कूल की लचर बसें हैं। बस की हालत और बस के ड्राइवर इन दोनों पर अब स्कूल की मान्यता की भी जिम्मेदारी रहेगी। स्कूल बस के ड्राइवर्स ने अगर सड़क सुरक्षा मानकों की तीन बार अनदेखी की तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा एवं परिवहन विभाग ने सख्ती का रुख अपनाते हुए इसकी लगातार मानिटरिंग का प्लान तैयार किया है। इस मानिटरिंग के दौरान स्कूल बस में ओवर लोडिंग मिलने पर प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार जिला सुरक्षा समिति के निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी जाएगी और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। दूसरी बार उसी स्कूल की बस में गड़बड़ी मिली, तो बस जब्त कर ली जाएगी जबकि तीसरी बार गलती करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह कार्रवाई डीसी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

स्कूल मैनेजमेंट भी हादसे के जिम्मेदार

जिला प्रशासन की जांच में यह बात साफ हो चुकी है कि रांची सहित राज्य के कई स्कूल प्रबंधन शहरों के यातायात की स्थिति समझे बगैर स्कूल बस चालकों को आवागमन के लिए कम समय दे रहे हैं। एक ही बस को जो रुट दिया जा रहा है उसके लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण चालकों को तेज गति से बस चलाना पड़ता है जिससे दुर्घटनाओं में खासा इजाफा हो रहा है।

ऐसे होगी कार्रवाई

स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए डीईओ एवं डीटीओ दोनों संयुक्त रूप से अनुशंसा करेंगे। इस अनुशंशा पर डीसी का आदेश प्राप्त कर संबंधित बोर्ड को सूचित किया जाएगा और इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

पूर्व एसडीओ की जांच रिपोर्ट है आधार

पूर्व एसडीओ अंजली यादव ने कमिश्नर के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन से जुड़े सभी मानकों की गहराई से जांच की थी। एसडीओ ने इससे संबंधित रिपोर्ट भी सौंपी थी जिसमें यह साफ था कि स्कूल प्रबंधनों द्वारा ट्रांसपोर्ट के नाम पर भारी वसूली की जा रही है लेकिन इसके बदले बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कोताही बरती जा रही है। यह दुर्घटनाओं का मूल कारण है।

शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से इसकी मानिटरिंग करेंगे। जिला सुरक्षा समिति के नियमों का पालन करना स्कूल प्रबंधन के लिए अनिवार्य है।

राय महिमापत रे, डीसी, रांची