रांची: यदि आप कोरोना का टीका लेने जा रहे हैं तो आपको ई-पास लेना जरूरी नहीं है। मेडिकल चेकअप के लिए भी ई पास की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में लोग इन कामों के लिए ई पास के लिए आवेदन दे रहे हैं। झारखंड सरकार परिवहन विभाग ने एक पत्र जारी कर बताया है कि मेडिकल इश्यू के साथ ही दवा लाने के लिए लोग पास मांग रहे हैं, जबकि, ये जरूरी नहीं है। पास के लिए आवेदन का लोड बढ़ने की वजह से आज सुबह से साइट नहीं खुल रही थी। इस वजह से जिन लोगों के लिए ई पास जरूरी है, उन्हें भी नहीं मिल पा रहा है।

16 मई से बढ़ी है सख्ती

बताते चलें कि लॉकडाउन की सख्ती 16 मई से बढ़ा दी गई है। केवल इतना ही नहीं ई-पास के बिना बाइक, कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना और नियम तोड़ने पर जेल भी भेजने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, बीमार व्यक्ति के इलाज, अंत्येष्टि को छोड़कर जन सामान्य को किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति बिना ई-पास के नहीं दी गई है। 27 मई तक ये व्यवस्था लागू रहेगी।

जानें, किसके लिए है पास की बाध्यता

-पीडीएस दुकानों को सुबह छह से तीन बजे तक खोलने के लिए मिलेगा पास

- पेट्रोल पंप संचालक, रसोई गैस संचालक को समय की बाध्यता से मुक्त रखा गया है

- फल, सब्जी, ग्रॉसरी, खाद्य सामग्री, दूध-मिठाई दुकानदार तथा खाने-पीने वाली सामग्री के विक्रेताओं को सुबह छह से तीन बजे तक का पास मिलेगा।

- माइनिंग में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय की बाध्यता नहीं

- कंस्ट्रक्शन से जुडे लोगों के लिए समय की बाध्यता नहीं, भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री विक्रेता के लिए सुबह छह से तीन बजे तक का पास मिलेगा।

- कृषि से जुड़े दुकानदारों को सुबह छह से तीन बजे तक का मिलेगा पास

- गैराज व वाहन बनाने वाले मैकेनिक के लिए समय की बाध्यता नहीं

- सरकारी कर्मचारियों के लिए समय की बाध्यता नहीं

- बिजली, टेलीकॉम, पानी की सप्लाई, नगर निगम सेवा के लिए समय की बाध्यता नहीं

- मीडिया, चिकित्सा, कुरियर, सिक्योरिटी सर्विस के लिए समय की बाध्यता नहीं