रांची: एक ओर जहां भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने को लेकर गाइडलाइंस का बखूबी पालन कर रही है। राजधानी रांची भी इससे अछूता नहीं है। आए दिन पूरे शहर के विभिन्न इलाकों से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच लोअर बाजार थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस निकालकर लोगों ने एक ओर जहां तमाम सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। वहीं, प्रशासन ने मामले में छह नामजद समेत लगभग 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मुहर्रम को लेकर बहू बाजार में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राकेश वर्मा द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तहजीबुल हसन, नवाब, नन्हे, नेहाल, हैदर और जीशान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

क्या है प्राथमिकी में

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण काल में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद बहू बाजार चर्च रोड स्थित जफरिया मस्जिद के पास से 50 से अधिक की संख्या में लोगों ने धार्मिक जुलूस निकाला। जुलूस निकाल कर महामारी रोग अधिनियम की अवहेलना की गई। जबकि पूर्व में समुदाय के लोगो की ओर से निर्णय लिया गया था कि मुहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी तरह का धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इन सभी के विरुद्ध महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला भादवि की धारा 188, 269, 270 और 271 व 34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है।

100 से अधिक बच्चे व वयस्क जुलूस में

इस मामले में प्रशासन ने छह नामजद सहित 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सरकारी आदेश के उल्लंघन करने के आरोप में उलंघनकर्ताओं के विरुद्ध आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897, झारखण्ड राज्य महामारी रोग (कोविड 19) विनियमन 2020 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दर्ज किया गया है, जो कि संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च महीने से ही लागू है। जानकारी के अनुसार, रविवार को निकले मोहर्रम के जुलूस में 100 से अधिक बच्चे और वयस्कों ने भाग लिया। जुलूस जफरिया मस्जिद से शुरू होकर कर्बला चौक तक गया। इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।