कैबिनेट के फैसले :

-एमबीबीएस में नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ने पर 20 लाख रुपए का दंड

-पढ़ाई पूरा करने के बाद तीन साल तक झारखंड में देनी होगी सेवा

 

पहले 15 लाख था जुर्माना
पहले यह जुर्माना 15 लाख रुपये था और एक साल तक राज्य में सेवा देने का प्रावधान था। इसी प्रकार एमबीबीएस में नामांकन के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने पर 20 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। पहले इसमें 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान था। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रेस ब्रीफिंग में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि मेडिकल में पीजी और यूजी की सीट बर्बाद न हो जाए, इस कारण यह प्रावधान किया गया है। वहीं छात्रों के नामांकन के समय ओरिजनल सर्टिफिकेट (मूल प्रमाणपत्र) भी जमा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के तहत रांची स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र के भवन के संचालन के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था सीसीआरवाइएन के एमओयू को मंजूरी दी गई। इस संस्था का योग एवं नेचुरोपैथी के क्षेत्र में दक्षता एवं रांची में केंद्र स्थापित करने में दिलचस्पी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

 

निम्नवर्गीय सेवा लिपिकों की सीधी भर्ती

लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली के गठन को मंजूरी

झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2018 के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इस नियमावली के तहत निम्नवर्गीय लिपिक लेखा की सीधी भर्ती शत-प्रतिशत पदों के लिए की जाएगी। साथ ही, प्रथम प्रोन्नति उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा), द्वितीय प्रोन्नति लेखापाल और तृतीय प्रोन्नति लेखा पदाधिकारी के पद शत प्रतिशत अनुमान्य होंगे। कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।