-उपायुक्त टाटा स्टील लैंड विभाग तथा बाल विहार को पत्र अपना पक्ष रखने का दिया आदेश

-सूचना अधिकार के तहत आरटीआइ कार्यकर्ता सदन ठाकुर ने मांगी थी सूचना

जमशेदपुर : अपने नाम की जमीन न होते हुए अवैध भवन निर्माण मामले में कार्मेल जूनियर कॉलेज सोनारी प्रबंधन पर शिकंजा कस गया है। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता सदन ठाकुर द्वारा मांगी गई सूचना पर उपायुक्त ने कड़ा पत्र टाटा स्टील लैंड विभाग के हेड तथा कार्मेल बाल विहार को पत्र भेजा। इसकी प्रति आरटीआई कार्यकर्ता को उपलब्ध कराई गई है। उपायुक्त द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टाटा स्टील ने बाल विहार को 25 वर्षो का लीज 258 एकड़ जमीन के लिए दिया गया है। यह लीज भी आठ नवंबर 2021 को समाप्त होने वाली है। बाल विहार द्वारा कार्मेल जूनियर कॉलेज को 12 रुपया वार्षिक दर पर लीज दे दिया गया है, जो लीज की शर्तो का उल्लंघन है। उपायुक्त के पत्र के अनुसार बिना राज्य सरकार की अनुमति से किसी थर्ड पार्टी को जमीन के उपयोग का अधिकार नहीं है। यह राजस्व नुकसान का मामला है।

उपायुक्त ने पूछा कैसे सबलीज स्वीकृत हुआ

उपायुक्त ने टाटा स्टील के लैंड विभाग व बाल विहार से पूछा है कि किस प्रावधान समझौता नियम के तहत लीज नवीकरण हुए बिना ही टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा बाल विहार को सबलीज स्वीकृत किया गया। साथ ही वर्ष 1996 से अब तक उक्त भूमि का उपयोग थर्ड पार्टी को दिए जाने के मामले में राजस्व की प्राप्ति हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल विहार से राशि वसूली किए जाने हेतु क्यों नहीं सरकार से अनुमति प्राप्त की जाए तथा उक्त भूमि को लीज शर्तो का उल्लंघन मानते हुए क्यों नहीं रिज्यूम करने की कार्रवाई की जाए।